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विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पहला संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.85/2003-आरबी

दिनांक :17 जनवरी, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (पहला संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में,आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रति?ाझति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारं

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(पहला संशोधन) विनियमावली 2003 कहलाएगी।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी।

2.विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (इसके आगे से " मूल विनियमावली नाम से अभिहित है )के विनियम 5 के उप-विनियम (5) में के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा:-

" (6) फेरा 1973 अथवा फेमा 1999 के अंतर्गत वैध रूप से अनुमोदित पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक सेबी द्वारा समय समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन , सेबी द्वारा अनुमोदित व्यापारगत सभी व्युत्पन्न संविदाओं का एक्सचेंज पर व्यापार कर सकता है ।

(7) निवासी भारतीय सेबी द्वारा समय समय पर अनुमोदित व्यापारगत व्युत्पन्न संविदाओं में भारत में धारित आईएनआर निधि में से गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर सेबी द्वारा निर्धारित सीमा तक निवेश कर सकता है ।ऐसे सभी निवेश प्रत्यावर्तन के लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे ।"

    (कि.ज.उदेशी )
कार्यपालक निदेशक

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