विदेशी मुद्रा प्रबंध - (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध - (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.108/2003-आरबी दिनांक :22 दिसंबर, 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध - (किसी विदेशी प्रतिभूति का विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(पाँचवां संशोधन) विनियमावली 2003 कहलाएगी। (ii) यह विनियमावली राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । 2. विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000, अनुसूची 2, (क) उप- पैराग्राफ 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप- पैराग्राफ प्रतिस्थापित किये जायेंगे , अर्थात्, (2) उप- पैराग्राफ 2 के अंतर्गत शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खरीदे जायेंगे । (ii) उप- पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप- पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात्, (i) खाते में राशि सामान्य बैंकिंग चैनेल द्वारा आवक विप्रेषण स्टॉक एक्सचेंज में विक्रय किये गये शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के विक्रय आगमों( कर की कटौती के बाद) को जमा करके जुटायी जाएगी । (ii) इस योजना के उप-पैराग्राफ 1 में किए गये प्रावधानों के अनुसार इस खाते की निधि का उपयोग शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए या फिर भारत से बाहर विप्रेषण के लिए किया जायेगा । (iii) पैराग्राफ 4 में, (क) उप- पैराग्राफ (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप- पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात्, (कि.ज.उदेशी) |