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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा 167/2007-आरबी

दिनांक 23 अक्तूबर , 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अपनी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(दूसरा संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन :-

1. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में विनियम 5 में, उप-विनियम (1) को उसके उप-विनियम 1 के खण्ड(i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस तरह संख्यांकित खण्ड (i) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

(ii) उपर्युक्त उप-विनियम (i) में किसी भी बात के होते हुए भी एक व्यक्ति जो बांगलादेश का निवासी अथवा बांगलादेश में निगमित कोई कंपनी है, भारत सरकार के विदेशी मुद्रा संवर्धन बोर्ड के पूर्वानुमति से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है।"

2. अनुसूची 1 में, पैरा 1(1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित भारत से बाहर निवासी व्यक्ति इस अनुसूची में निर्धारित सीमा और शर्तों के अधीन किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है।"

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


(i) पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 3, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(E) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :-

दिनांक 02.03.2001 का जीएसआर सं.158(E)
दिनांक 13.03.2001 का जीएसआर सं.175(E)
दिनांक 14.03.2001 का जीएसआर सं.182(E)
दिनांक 02.01.2002 का जीएसआर सं. 4(E)
दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.574(E)
दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.223(E)
दिनांक 18.03.2003 का जीएसआर सं.225(E)
दिनांक 22.07.2003 का जीएसआर सं.558(E)
दिनांक 23.10.2003 का जीएसआर सं.835(E)
दिनांक 22.11.2003 का जीएसआर सं.899(E)
दिनांक 07.01.2004 का जीएसआर सं.12(E)
दिनांक 23.04.2004 का जीएसआर सं.278(E)
दिनांक 16.07.2004 का जीएसआर सं.454(E)
दिनांक 21.09.2004 का जीएसआर सं.625(E)
दिनांक 08.12.2004 का जीएसआर सं.799(E)
दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.201(E)
दिनांक 01.04.2005 का जीएसआर सं.202(E)
दिनांक 25.07.2005 का जीएसआर सं.504(E)
दिनांक 25.07.2005 का जीएसआर सं.505(E)
दिनांक 29.07.2005 का जीएसआर सं.513(E)
दिनांक 22.12.2005 का जीएसआर सं.738 (E)
दिनांक 19.01.2006 का जीएसआर सं. 29(E)
दिनांक 11.07.2006 का जीएसआर सं. 413(E)

जी.एस.आर.सं. 713(E) / नवंबर 14, 2007

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