भारत में विदेशी निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में विदेशी निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.38 दिसंबर 3, 2003 संवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदय/महोदया भारत में विदेशी निवेश * विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित हाल ही के उदारीकरण उपाय - फेमा सं.94/2000-आरबी * भारत में विदेशी निवेशों को समाविष्ट करने वाले विनियामक प्रावधानों का सारांश प्राधिकृत व्यापारियों यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित मई 3,2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित किया गया था । 2. रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्र में उदारीकरण के लिए कतिपय आशेधनों और उपायों को समाविष्ट करते हुए जून 18, 2003 का (द्वितीय संशेधन) फेमा अधिसूचना सं.फेमा.94/2003-आरबी जारी किया गया है । अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है । 3. विदेशी निवेश से संबंधित चालू विनियामक प्रावधानों का सारांश (समय-समय पर यथासंशोधित) मार्गदर्शन के लिए संलग्नक में दिया गया हैं । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी ग्राहकों को अवगत करा दें । 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं । भवदीय ग्रेस कोशी अनुलग्नक : यथोक्त |