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भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क

आरबीआई/2021-22/187
CO.DPSS.OVRST.No.S1738/06-08-018/2021-2022

25 मार्च 2022

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ)

महोदया/प्रिय महोदय,

भुगतान प्रणाली टच पोइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क

डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विस्तार और समावेशी पहुंच की सुविधा के लिए, 08 अक्तूबर 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 ने घोषणा की थी कि भौतिक भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार, बैंकों/गैर-बैंक पीएसओ द्वारा परिनियोजित भुगतान प्रणाली टच पोईंट की जियो-टैगिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क अनुबंध में निर्धारित की गई है। हालांकि, जिस तिथि से रिज़र्व बैंक को सूचना दी जाएगी, उसके बारे में यथा समय सूचित किया जाएगा।

2. यह फ्रेमवर्क भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत ज़ारी किया गया है।

भवदीय,

(पी वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक


(आरबीआई परिपत्र दि. 25 मार्च 2022 CO.DPSS.OVRST.No.S1738/06-08-018/2021-2022 संबंधी अनुबंध)

भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क

क. पृष्ठभूमि

हाल के वर्षों में, भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र ने उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध भुगतान प्रणालियों, प्लेटफार्मों, उत्पादों और सेवाओं के समूह के साथ तेजी से विकास देखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक, बैंक) डिजिटल भुगतानों को गहनता प्रदान करने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है, चाहे उनकी जगह या डिजिटल साक्षरता कुछ भी हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि देश के कोने-कोने में कई प्रकार के स्पर्श बिंदुओं के साथ एक मजबूत भुगतान स्वीकृति अवसंरचना मौजूद हो और हर समय उपलब्ध और सुलभ हो। मौजूदा भुगतान प्रणाली स्पर्श बिंदुओं/स्वीकृति बुनियादी फ्रेमवर्क (बाद में भुगतान स्पर्श बिंदु के रूप में संदर्भित) के सटीक स्थान को कैप्चर करना, हस्तक्षेप रणनीतियों को बढ़ाने और तैयार करने के लिए आवश्यक है। भुगतान स्पर्श बिंदुओं की जियो-टैगिंग द्वारा इस आवश्यकता को प्रभावी ढंग से सुगम बनाया जा सकता है।

ख. जियो-टैगिंग

जियो-टैगिंग का तात्पर्य व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए परिनियोजित भुगतान स्पर्श बिंदुओं के भौगोलिक निर्देशांक (अक्षांश और देशांतर) को कैप्चर करना है। जियो-टैगिंग के विभिन्न लाभ हैं, जैसे, डिजिटल भुगतान की क्षेत्रीय पैठ पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना; विभिन्न स्थानों पर बुनियादी ढांचे के घनत्व की निगरानी करना; अतिरिक्त भुगतान स्पर्श बिंदुओं को लागू करने की गुंजाइश की पहचान करना; केंद्रित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को सुगम बनाना। उपरोक्त लाभों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी से सुगम होंगे।

ग. बुनियादी ढांचा

भुगतान स्पर्श बिंदुओं का उपयोग करके ग्राहकों द्वारा किए गए डिजिटल भुगतान लेनदेन भौतिक बुनियादी ढांचे की दो व्यापक श्रेणियों का उपयोग करते हैं:

  • बैंकिंग अवसंरचना जिसमें बैंक शाखाएं, कार्यालय, विस्तार काउंटर, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) / नकद जमा मशीन (सीडीएम), कैश रिसाइकलर मशीन (सीआरएम), बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो-एटीएम शामिल हैं।

  • भुगतान स्वीकृति अवसंरचना जिसमें बिक्री के बिंदु (पीओएस) टर्मिनल, बैंकों/गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) आदि द्वारा तैनात त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड शामिल हैं।

घ. भुगतान स्पर्श बिंदु विवरण कैप्चर करना

स्वीकृति के बुनियादी ढांचे के स्थानीय डेटा को पकड़ने के लिए जियो-टैगिंग का उपयोग निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन होगा:

अ. बैंक/गैर-बैंक पीएसओ सभी भुगतान स्पर्श बिंदुओं के लिए भौगोलिक निर्देशांक को कैप्चर और बनाए रखेंगे।

आ. निम्नलिखित के संबंध में जियो-टैगिंग जानकारी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी:

  • पीओएस टर्मिनल (मोबाइल पीओएस, सॉफ्ट पीओएस, टैबलेट पीओएस, डेस्कटॉप पीओएस, सेल्फ-सर्विस कियोस्क पीओएस, एंड्रॉइड-आधारित पीओएस टर्मिनल, जीपीआरएस सिम कार्ड-एम्बेडेड के साथ गैर-एंड्रॉइड-आधारित पीओएस टर्मिनल, गैर-एंड्रॉइड-आधारित पीओएस टर्मिनल पीएसटीएन लाइन कनेक्टिविटी, आदि); तथा

  • पेपर-आधारित / सॉफ्ट क्यूआर कोड (भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर, आदि)।

ड. रिपोर्टिंग दिशानिर्देश

बैंकों/गैर-बैंक पीएसओ द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी और उसके लिए प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है:

1. रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

i. सभी बैंक/गैर-बैंक पीएसओ देश भर में सभी भुगतान स्पर्श बिंदुओं के सटीक स्थान के साथ एक रजिस्ट्री बनाए रखेंगे, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

  1. व्यापारी से संबंधित जानकारी - सामान्य व्यापारी विवरण (नाम, व्यापारी आईडी, व्यापारी प्रकार, व्यापारी श्रेणी, व्यापारी संपर्क विवरण, व्यापारी / भुगतान एग्रीगेटर जानकारी, यदि कोई हो, आदि); व्यापारी स्थान विवरण (व्यापारी पता, राज्य, जिला, राजस्व केंद्र, राजस्व केंद्र की जनसंख्या, डाकघर, पिन कोड, जनसंख्या समूह, स्तर, आदि); तथा

  2. भुगतान स्वीकृति अवसंरचना विवरण - सामान्य भुगतान स्पर्श बिंदु विवरण (टर्मिनल प्रकार, उप-प्रकार, टर्मिनल आईडी, संचालन शुरू करने की तिथि, परिचालन स्थिति, आदि) और भुगतान स्पर्श बिंदु स्थान विवरण (टर्मिनल पता, राज्य, जिला, राजस्व केंद्र, जनसंख्या) राजस्व केंद्र, डाकघर, पिन कोड, भू-समन्वय (अक्षांश, देशांतर), जनसंख्या समूह, स्तर, आदि)।

2. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और कार्यप्रणाली

i. सभी बैंक/गैर-बैंक पीएसओ आरबीआई के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से रिजर्व बैंक को भुगतान स्पर्श बिंदुओं की जानकारी की रिपोर्ट करेंगे।

ii. सूचना की रिपोर्टिंग .txt / CSV फ़ाइल स्वरूप में होगी।

iii. बैंक/गैर-बैंक पीएसओ दो फाइलों की रिपोर्ट करेंगे:

  1. फाइल 1 जिसमें बैंकों / गैर-बैंक पीएसओ द्वारा अधिग्रहित / ऑन-बोर्ड किए गए व्यापारियों का विवरण है; तथा

  2. फ़ाइल 2 जिसमें अधिग्रहीत/ऑन-बोर्डेड व्यापारियों द्वारा परिनियोजित भुगतान स्पर्श बिंदुओं का विवरण है।

iv. भुगतान स्पर्श बिंदुओं को तैनात करने वाले बैंक/गैर-बैंक पीएसओ आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे:

  1. सभी मौजूदा भुगतान स्पर्श बिंदुओं का विवरण (आरबीआई द्वारा इंगित समयरेखा के अनुसार);

  2. टर्मिनल के प्रचालन/सक्रियण से सात कैलेंडर दिनों के भीतर, नए तैनात किए गए अतिरिक्त स्पर्श बिंदुओं का विवरण;

  3. अद्यतन/संशोधन की तिथि से सात कैलेंडर दिनों के भीतर मौजूदा भुगतान स्पर्श बिंदुओं से संबंधित अद्यतन और परिवर्तन की सूचना दी जाएगी।

3. रिपोर्ट की गई जानकारी तक पहुंच

बैंकों/गैर-बैंक पीएसओ को उनके द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी से संबंधित डेटा तक पहुंचने/डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

4. रिपोर्टिंग टेम्प्लेट

संलग्न रिपोर्टिंग टेम्प्लेट का उपयोग करके सूचना दी जाएगी। (अनुबंध)।

5. विविध

  1. बैंक/ गैर-बैंक पीएसओ तैनात किए गए भुगतान स्पर्श बिंदुओं से संबंधित डेटा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और उनके द्वारा अधिग्रहित/ ऑन-बोर्ड किए गए व्यापारी अद्यतित और सटीक हैं।

  2. बैंक/गैर-बैंक पीएसओ अपनी ओर से आवश्यक उपाय करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय पर जानकारी हासिल की जा सके और भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित समय-सीमा के अनुसार रिपोर्टिंग की जा सके।

  3. बैंक/गैर-बैंक पीएसओ 31 मार्च 2022 तक इस गतिविधि के लिए नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण osddpssco@rbi.org.in पर प्रेषित करेंगे। रिज़र्व बैंक बैंकों/गैर-बैंक पीएसओ के नोडल अधिकारियों को सीआईएमएस में अपनी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करेगा। रिज़र्व बैंक उचित समय पर सीआईएमएस में रिपोर्टिंग शुरू करने की समय-सीमा के बारे में सूचित करेगा।

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