धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग
RBI 2012-13 / 293 15 नवंबर 2012 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय , धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग कृपया हमारे परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी. बीसी संख्या 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र' धोखाधड़ियां – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग' का संदर्भ करें । 2. उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3.4 के अनुसार, धोखाधड़ी का प्रयास करने के मामलों, जहाँ धोखाधड़ी होने पर संभावित रूप से ₹ 10 मिलियन या उससे अधिक का नुकसान होता, की सूचना बैंकों द्वारा धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को बैंक को धोखा देने का प्रयास असफल रहने या विफल होने के प्रयास की जानकारी मिलने के दो सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए । 3. एक समीक्षा उपरांत तथा प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने के एक भाग के रूप में , यह निर्णय लिया गया है कि ' धोखाधड़ियां – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग ' पर मास्टर परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी .बीसी संख्या 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के पैरा 3.4 को संशोधित करें । तदनुसार , ₹10 मिलियन तथा उससे अधिक राशि के प्रयास किए धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देने की परंपरा को इस परिपत्र की दिनांक से बंद कर दिया जाये । 4. हालांकि, बैंकों को 10 मिलियन और उससे अधिक राशि के व्यक्तिगत मामलों को अभी तक ऊपर उल्लिखित मास्टर परिपत्र में दिये निर्देशों के अनुसार इसके बोर्ड की ऑडिट कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए ।बोर्ड की ऑडिट कमिटी के समक्ष रखे जाने वाली धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट में निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाना चाहिए:
भवदीय (ए. माडासामी) |