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धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग

RBI 2012-13 / 293
बैंपर्यवि.एफआरएमसी.बी सी संख्या 4/23.04.001/2012-13

15 नवंबर 2012

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( क्षे.ग्रा.बैंकों को छोड़कर )
तथा भारत के सभी चुनिन्दा वित्तीय संस्थान

महोदय ,

धोखाधड़ीयाँ - वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग

कृपया हमारे परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी. बीसी संख्या 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र' धोखाधड़ियां – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग' का संदर्भ करें ।

2. उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3.4 के अनुसार, धोखाधड़ी का प्रयास करने के मामलों, जहाँ धोखाधड़ी होने पर संभावित रूप से 10 मिलियन या उससे अधिक का नुकसान होता, की सूचना बैंकों द्वारा धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को बैंक को धोखा देने का प्रयास असफल रहने या विफल होने के प्रयास की जानकारी मिलने के दो सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए ।

3. एक समीक्षा उपरांत तथा प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों को युक्तिसंगत बनाने के एक भाग के रूप में , यह निर्णय लिया गया है कि ' धोखाधड़ियां – वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग ' पर मास्टर परिपत्र बैंपर्यवि.एफआरएमसी .बीसी संख्या 1/23.04.001/2012-13 दिनांक 02 जुलाई 2012 के पैरा 3.4 को संशोधित करें । तदनुसार , 10 मिलियन तथा उससे अधिक राशि के प्रयास किए धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देने की परंपरा को इस परिपत्र की दिनांक से बंद कर दिया जाये ।

4. हालांकि, बैंकों को 10 मिलियन और उससे अधिक राशि के व्यक्तिगत मामलों को अभी तक ऊपर उल्लिखित मास्टर परिपत्र में दिये निर्देशों के अनुसार इसके बोर्ड की ऑडिट कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए ।बोर्ड की ऑडिट कमिटी के समक्ष रखे जाने वाली धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट में निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाना चाहिए:

  • प्रयास की गई धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली

  • कैसे वह प्रयास धोखाधड़ी में कार्यान्वित नहीं हो पाया या कैसे वह प्रयास असफल / विफल किया गया।

  • जहां धोखाधड़ी का प्रयास किया गया वहाँ उस क्षेत्र में लागू किए नई प्रणालियाँ व नियंत्रण

  • इसके अतिरिक्त उस वर्ष के दौरान  पता लगाए ऐसे मामलों की वार्षिक समेकित समीक्षा  जिसमें जहां ऐसे प्रयास किए गए प्रचालनों के ऐसे क्षेत्र की जानकारी, वर्ष के दौरान नए प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों की प्रभावकारिता , पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की प्रवृति, प्रक्रिया तथा कार्यप्रणालियों में आगे और बदलाव की आवश्यकता की जानकारी  , यदि कोई है, इत्यादि 31 मार्च को हर वर्ष, वर्ष से शुरू करते हुए 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर, संबन्धित वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर ।

भवदीय

(ए. माडासामी)
मुख्य महाप्रबंधक

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