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धोखाधड़ियां - वर्गीकरण और सूचना देना

भा.रि.बैं./2012-13 /363
डीबीएस.एफआरएमसी. बीसी सं. 5/23.04.001/2012-13

04 जनवरी 2013

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) तथा
अखिल भारतीय चुनिंदा वित्तीय संस्थाएं

महोदय,

धोखाधड़ियां - वर्गीकरण और सूचना देना

कृपया आप दिनांक 02 जुलाई 2012 का हमारा पत्र डीबीएस. एफआरएमसी बीसी सं.1/23.04.001/2012-2013 देखें जिसके साथ ' धोखाधड़ियां- वर्गीकरण और सूचना देने से' संबंधित मास्टर परिपत्र भेजा गया था।

2. इस मामले में बैंकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ' धोखाधड़ियां- वर्गीकरण और सूचना देने' विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों को धोखाधड़ी मामलों की सूचना देने संबन्धित मास्टर परिपत्र डीबीएस. एफआरएमसी बीसी सं.1/23.04.001/2012-2013 दिनांकित 02 जुलाई 2012 के पैरा 5.2.1 ,5.2.3 तथा 5.3.1 में संशोधन किया जाये , जो निम्नवत है :

5.2 धोखाधड़ियों की तिमाही समीक्षा

5.2.1 जून, सितंबर तथा दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए धोखाधड़ियों से संबंधित जानकारी संबंधित तिमाही के अगले माह के दौरान निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए, भले ही, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समीक्षा कैलेंडर के अनुसार इन्हें बोर्ड / प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो अथवा न हो ।

5.2.3 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नीचे निर्धारित किए अनुसार वार्षिक समीक्षा के मद्देनज़र मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अलग से समीक्षा आवश्यक नहीं है ।

5.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा

5.3.1 बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करें तथा निदेशक बोर्ड / स्थानीय परामर्शी बोर्ड के समक्ष जानकारी देने के लिए नोट प्रस्तुत करें । मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षाएं अगली तिमाही की समाप्ति के पहले अर्थात 30 जून को समाप्त तिमाही हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएं तथा ऐसे समीक्षा नोट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है । इन्हें रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के सत्यापन के लिए संभालकर रखा जाए ।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
महाप्रबंधक

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