धोखाधड़ी – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
धोखाधड़ी – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग
आरबीआई/2012-13/505 मई 23, 2013 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण महोदय धोखाधड़ी – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग कृपया मास्टर परिपत्र ‘धोखाधड़ी - वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 02 जुलाई 2012 के हमारे परिपत्र बैंपवि.एफ़आरएमसी. बीसी. सं 1 /23.04.001/2012-13 के पैरा 3.1.3 को देखें जिसके द्वारा वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे सहायक कंपनियों / संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में पाए गए सभी मामलों में एफ़एमआर-1 रिपोर्ट हार्ड कॉपी में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। 2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि मास्टर परिपत्र ‘धोखाधड़ी – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग पर दिनांक 02 जुलाई 2012 के बैंपवि.एफ़आरएमसी. बीसी. सं 1 /23.04.001/2012-13 के पैरा 3.1.3 का आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि यदि बैंक की सहयोगी एक कंपनी है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है और उससे स्वतंत्र रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वह धोखाधड़ी के मामलों की सूचना उस सहायक कंपनियों / संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें तो मूल बैंक को उनकी ऐसी सहायक कंपनियों / संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में पाए गए धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में एफ़एमआर-1 विवरण की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यक नहीं है। भवदीय (राजेंद्र कुमार शर्मा) |