निर्यातकों के लिए गोल्ड काड़ योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
निर्यातकों के लिए गोल्ड काड़ योजना
भारिबैं/2004-05/386
बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. 73 /04.02.02/गोल्ड काड़/2004-05
04 मार्च 2005
13 फाल्गुन 1926
(शक)
समस्त वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष /कार्यपालक
महोदय,
निर्यातकों के लिए गोल्ड काड़ योजना
वफ्पया आप निर्यातकों के लिए गोल्ड काड़ योजना से संबंधित 18 मई 2004 का हमारा परिपत्र औनिऋवि. सं. 12/04.02.02/गोल्ड काड़/2004-05 देखें ।
पैराग्राफ सं. 3.1.3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :
"यह योजना उन निर्यातकों पर लागू नहीं होगी जिन्हें ईसीजीसी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है अथवा भाारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ताओं की सूची /सावधानी सूची में शामिल किया गया है अथवा जो पिछले तीन वर्षों से हानि उठा रहें हैं अथवा जिनके पास पिछले वर्ष की कुल बिक्री के 10 प्रतिशत से अधिक के अतिदेय निर्यात बिल हैं ।"
भवदीय
(ए. श्रीकुमारन)
महाप्रबंधक