निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना
आरबीआइ/2009-10/149 7 सितंबर 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना कृपया निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना पर क्रमश: 18 मई 2004 तथा 04 मार्च 2005 के परिपत्र आइईसीडी. सं. 12/04.02.02/गोल्ड कार्ड/2003-04 तथा बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. 73/04.02.02/गोल्ड कार्ड/2004-05 देखें । बाह्य मांग में कमी आ जाने के कारण तथा नियत समय सीमा के भीतर बकाया राशि के वसूल होने में निर्यातकों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 18 मई 2004 के हमारे परिपत्र के पैराग्राफ 3.1.3 को अंशत: संशोधित किया जाए और उसमें दी गई इस अपेक्षा को एक वर्ष के लिए अर्थात् 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक समाप्त किया जाए जिसके तहत अतिदेय निर्यात बिल पिछले वर्ष के निर्यात टर्नओवर के 10% से अधिक नहीं हो सकते थे।
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