बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली - बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत नियुक्त केंद्रीय (नोडल) अधिकारियों के नाम प्रदर्शित करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली - बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत नियुक्त केंद्रीय (नोडल) अधिकारियों के नाम प्रदर्शित करना
आरबीआइ/2009-10/103 21 जुलाई, 2009 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली - बैंकिंग लोकपाल कृपया ग्राहक सेवा से संबंधित हमारे 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी 9/ 09.07.006/2009-10 का पैरा 16.5 (v) देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि शाखाओं में उन पदाधिकारियों के नाम, जिन्हें शिकायत दूर करने के लिए संपर्क किया जा सकता है, उनके सीधे टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, पूरा पता (पोस्ट बॉक्स सं. नहीं) और ई-मेल पता आदि के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाने चाहिए ताकि ग्राहक उनसे समय पर सही तरीके से संपर्क कर सकें तथा शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि हो सके। उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 8.3.1 में बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे व्यापक सूचना पट्ट में सूचना प्रदर्शित करें जिनमें (i) शाखा स्तर पर जिन पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है उनके नाम, (ii) क्षेत्रीय/आंचलिक स्तर पर जिन पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, उनके नाम तथा (iii) यदि ग्राहक बैंक के शिकायत निवारण से संतुष्ट नहीं है तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने के ब्यौरे शामिल होने चाहिए। भवदीय
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