डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क) के लिए एक्सपोजर की गणना करने संबंधी दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क) के लिए एक्सपोजर की गणना करने संबंधी दिशानिर्देश
भा.रि.बैं./2016-17/119 10 नवंबर 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक/ महोदया/महोदय, डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क) के लिए एक्सपोजर की गणना करने संबंधी दिशानिर्देश कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 अक्तूबर 2016 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीति वक्तव्य का पैराग्राफ 4 देखें। उसमें यह सूचित किया गया था कि रिज़र्व बैंक डेरिवेटिव लेनदेन से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क) के लिए एक्सपोजर की गणना करने की मानकीकृत विधि से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, अंतिम दिशानिर्देश अनुबंध के रूप में संलग्न हैं। इन दिशानिर्देशों में वह पुनरीक्षित प्रविधि दी गई है, जो डेरिवेटिव लेनदेन से उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के लिए एक्सपोजर की गणना करने के लिए बैंकों द्वारा फिलहाल प्रयोग में लाई जा रही करेंट एक्सपोजर मेथड (केईएम) का स्थान लेगी। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे। भवदीय, (अजय कुमार चौधरी) संलग्नक: यथोक्त |