प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
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भारिबैं/2015-16/156 21 अगस्त 2015 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों कृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01 जुलाई 2015 का हमारा मास्टर परिपत्र विसविवि.सं.एफएसडी. बीसी.01/05.10.001/2015-16 देखें जिनमें ‘प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किये जाने वाले राहत उपायों पर दिशानिर्देश’ शामिल किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2015 की अपनी अधिसूचना द्वारा किसानों को निविष्टि सब्सिडी (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध कराने के लिए फसल हानि का मानदंड 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत किया गया जिसे ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई। 2. यह निर्णय लिया गया है कि यदि फसल की हानि 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है तो राज्य स्तरीय बैंकर समिति/ जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति/ बैंकों को ऋणों की अवधि का पुनर्निर्धारण करने की अनुमति दी जाए। यदि फसल की हानि 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच की है तो बैंक दो वर्ष तक की अधिकतम चुकौती अवधि (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) की अनुमति दे सकते हैं। यदि फसल की हानि 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है तो चुकौती के लिए अधिकतम बढ़ाई गई अवधि 5 वर्ष (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) की हो सकती है। दिशानिर्देशों के संबंधित पैरा (5.5, 5.6, 6.3 और 6.7) में यथोचित संशोधन किए गए हैं और साथ-साथ अद्यतन मास्टर परिपत्र हमारी वेबसाइट पर (www.rbi.org.in) अपलोड किया गया है। 3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें। भवदीया (माधवी शर्मा) |