बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश
आरबीआइ 2008-09/322 11 दिसंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में कृपया उपर्युक्त विषय पर 3 नवंबर 2006 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. 40/21.04.158/2006-07 का पैरा 7 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि एक नया उप पैरा 7.4 निम्नानुसार जोड़ा जाए : "भारतीय परिचालनों से संबंधित वित्तीय सेवाओं की विदेशी आउटसोर्सिंग के संबंध में बैंकों को अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क) जहाँ विदेशी सेवा प्रदाता एक विनियमित संस्था है, वहाँ संबंधित विदेशी विनियामक न तो इस व्यवस्था को बाधित करेगा और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण दौरे /बैंकों के आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षकों के दौरे के प्रति आपत्ति करेगा । ख) विदेशी अभिरक्षक या भारत में बैंक के परिसमापन के बाद भी प्रबंधतत्र और भारतीय रिज़र्व बैंक को रिकार्ड उपलब्ध रहेगा। ग) केवल इस आधार पर कि बैंक के भारतीय परिचालनों से संबंधित आँकड़ों की प्रोसेसिंग विदेशी स्थल पर हो रही है, संबंधित विदेशी विनियामक की इन आँकड़ों तक पहुँच नहीं होगी (यदि विदेशी प्रोसेसिंग बैंक के उद्गम देश में हो रही है, तो यह लागू नहीं होगा)। घ) जहाँ आँकड़े रखे जा रहे हैं, उस विदेशी स्थल के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार केवल इस तथ्य के आधार पर भारत में बैंक के परिचालनों तक विस्तृत नहीं होगा कि आँकड़ों की प्रोसेसिंग उस स्थल पर हो रही है, हालाँकि वास्तविक लेनदेन भारत में हो रहा है, और ङ) सभी मूल रिकार्ड भारत में रखे जाते रहेंगे ।" भवदीय (प्रशांत सरन) |