मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार पर दिशानिर्देश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार पर दिशानिर्देश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं/2019-20/156 06 फरवरी 2020 अध्यक्ष महोदया/महोदय, मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार पर दिशानिर्देश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2019-20 के साथ जारी किए गए विकासात्मक और नियामक नीतियों पर विवरण के पैरा II (7) में घोषणा के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार भुगतान – भीम (बीएचआईएम) ऐप तथा पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके व्यापारी अधिग्रहण बैंकों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। । इस संबंध में, निर्देश निम्नानुसार हैं: 1. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो मर्चेंट अधिग्रहण बैंक (आधार पे – भीम (BHIM) ऐप) के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक है, उन्हें निम्नानुसार शर्तों को पूरा करने पर अपने उपकरणों को लगाने की अनुमति दी जाएगी: क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से मोबाइल बैंकिंग हेतु अनुमति होनी चाहिए। बी) इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी:
2. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो मर्चेंट अधिग्रहण बैंक (पीओएस टर्मिनल) के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें अपने उपकरणों को लगाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे उक्त 1 (ए) और (बी) में तथा नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों: ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है :
3. उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर कार्ड लेनदेन और पीओएस के लिए व्यापारी अधिग्रहण पर जारी निदेशों और दिशानिदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है । 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार के परिचालन आरंभ होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उसकी सूचना देंगे। 5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुलग्नक में दर्शाए अनुसार डीपीएसएस, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक जानकारी सीधे प्रस्तुत करेगा। भवदीय (डॉ एस के कर) |