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मान्यता-प्राप्त/नए शेयर बाज़ारों में मुद्रा-वायदा कारोबार पर दिशा-निर्देश

संदर्भ सं

आरबीआइ/2008-09/122
ए पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.05 /2008-09  

06 अगस्त, 2008

सेवा में      
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक    

महोदया/महोदय,

         

मान्यता-प्राप्त/नए शेयर बाज़ारों में मुद्रा-वायदा कारोबार पर दिशा-निर्देश

श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (एडीश्रेणी-I) का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई ,2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा)विनियमावली,2000 (3मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2.भारत में निवासी व्यक्तियों को मुद्रा जोखिमों से बचाव लिए मुद्रा-वायदे और स्वैप्स आप्शन जैसे विकल्प ओवर दि काउंटर उत्पाद (ओटीसी) की सूची में उपलब्ध हैं ।पूँजी खातों के उदारीकरण और वित्तीय बाज़ारों के संदर्भ में हुए सुधारों से यह महसूस किया गया कि जोखिम से व्यापक बचाव व्यवस्था निवासियों के लिए उनकी मुद्रा जोखिमों के सक्रिय प्रबंधन में लचीलापन ला सकती है । अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि विनिमय आधारित मुद्रा-वायदा करार , अच्छे मूल्य पाने , प्रतिपक्षों के उधार जोखिम प्रबंधन को और बेहतर बनाने , व्यापक भागीदारी, मानकीकृत उत्पादों का व्यापार, लेनदेन की लागत में कमी आदि में मददगार होते हैं ।तद्नुसार, भारत में व्युत्पन्न बाज़ारों को और अधिक विकसित करने और निवासियों को वर्तमान समय में विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के उपकरणों में वृध्दि के लिए देश में मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नए शेयर बाज़ारो में मुद्रा-वायदों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है । मुद्रा-वायदा बाज़ार भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी ) द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों , दिशा-निदेश और अनुदेशों के अधीन कार्य करेगा।

3.भारत के निवासी व्यक्तियों को भारतीय मुद्रा-वायदा बाज़ारों में मुद्रा-वायदा बाज़ार (भारतीय रिज़र्व बैंक) निर्देश 2008 ड06 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. एफईडी1/डीजी(एसजी)-2008 (निर्देश) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निदेश जिसकी एक प्रति संलग्न है,में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार भाग लेने की अनुमति है । (अनुबंध-I)

4.विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा )विनियमावली,2000 (3मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) में हुए आवश्यक संशोधन शासकीय राजपत्र में 05 अगस्त, 2008 की जीएसआर सं.577 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और उसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है (अनुबंध - II)।

5.उपर्युक्त दिशा-निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 डब्लयू और उपर्युक्त विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 उपधारा(2) खंड (ज) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

6.इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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