अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
आरबीआइ/2009-10/233 27 नवंबर 2009 एसएलबीसी आयोजक बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय, अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - जैसाकि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना पर श्रीमती ऊषा थोरात, उप गवर्नर की आध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 20 अगस्त 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो हमारी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। ऋण निपटान और शिकायत निवारण तंत्र तथा समग्र वृद्धि के लिए बैंकिंग विकास हेतु सक्षम (इनेबलर्स) को सुविधा प्रदान करने और ’बाधकों’ को हटाने/कम करने हेतु वित्तीय समावेशन, राज्य सरकारों की भूमिका, वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श, ’क्रेडिट प्लस’ कार्यकलापों, समयबद्ध विकास योजनाओं के निर्माण को विशेष रूप से कवर करने हेतु समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ योजना के दायरे को व्यापक बनाने की सिफारिश की। समिति की सिफारिशों के अनुसार तथा मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा पर गवर्नर के वक्तव्य के पैराग्राफ 147 में की गई घोषणा के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि अग्रणी बैंक - "2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक बैंकिंग केद्र के माध्यम से मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मार्च 2010 तक रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) की एक उप-समिति गठित करें। यह जरुरी नहीं कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं इंट और गारे से बनी शाखा के माध्यम से ही प्रदान की जाएं बल्कि वे बीसी सहित आइसीटी आधारित मॉडलों के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं।" 2. डीसीसी द्वारा एक निगरानी समीक्षा तंत्र गठित किया जाए जो रुपरेखा बनाने में हुई प्रगति का आवधिक रूप से निर्धारण और मूल्यांकन कर सके। इसे डीसीसी की प्रत्येक बैठक में समीक्षा के लिए शामिल किया जाए। यह सूचित किया जाता है कि डीसीसी की एक उप-समिति गठित की जाए जों मासिक आधार पर मिलेतथा इस संबंध में हुई प्रगति संलग्न फार्मेट में अगले माह की 10 तारीख तक एसएलबीसी के आयोजक बैंकों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे। एसएलबीसी के आयोजक बैंक राज के प्रत्येक जिले के संबंध में हुई प्रगति की समेकित स्थिति अगले माह की 15 तारीख तक भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करें। 3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि गांव पहचानने में हो रही प्रगति की निगरानी हो रही है और नीति में दी गई समय-सीमा के भीतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं। 4. तदनुसार, आप डीसीसी / सभी सदस्य बैंकों को सूचित करें। कृपया प्राप्ति - सूचना दें। भवदीया
अनुलग्न: यथोक्त अग्रणी बैंक योजना अग्रणी बैंक का नाम: भाग क माह के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने की प्रगति रिपोर्ट
भाग ख माह के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रगति रिपोर्ट
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