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गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना

भारिबैं/2021-22/175
प.वि.कें.का.पीपीजी.एसईसी/10/11.01.005/2021-22

23 फरवरी 2022

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

महोदय/महोदया

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन’ लागू करना

कृपया, 'स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर):एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा’ विषय पर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सीआरई.आरईसी.सं.60/03.10.001/2021-22 के पैरा 3.2.3 (जे) का संदर्भ लें, जिसके अनुसार 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को कोर बैंकिंग सोल्यूशन अपनाना अनिवार्य है।

2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर, 2022 तक 10 और अधिक 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स'1 वाली मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय एनबीएफसी को बैंकों द्वारा अपनाए गए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के समान 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन (सीएफएसएस)' को लागू करना अनिवार्य होगा। सीएफएसएस कहीं भी / कभी भी सुविधा के साथ उत्पादों और सेवाओं से संबंधित डिजिटल सुविधाओं और लेनदेन में निर्बाध ग्राहक इंटरफेस प्रदान करेगा, एनबीएफसी के कार्यों के एकीकरण को सक्षम करेगा, केंद्रीकृत डेटाबेस और लेखा रिकॉर्ड प्रदान करेगा, तथा आंतरिक उद्देश्यों और विनियामक रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त एमआईएस उत्पन्न करने में सक्षम होगा।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने की समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

एनबीएफसी की श्रेणी लागू करने की समय-सीमा
10 और अधिक 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स' वाली मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय एनबीएफसी 30 सितंबर, 2025 को या उससे पहले

हालांकि, उच्च स्तरीय एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि सीएफएसएस को 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले कम से कम 70 प्रतिशत 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स' में लागू किए जाए।
10 से कम 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स' वाली आधार सीमा वाली एनबीएफसी तथा मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय एनबीएफसी अनिवार्य नहीं। हालांकि, वे अपनी सुविधा लिए कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन के कार्यान्वयन पर विचार कर सकते हैं।

4. एनबीएफसी, बोर्ड/बोर्ड समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न लक्ष्यों सहित, कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन के लागू करने से संबंधित एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट, रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) कार्यालय को 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही से प्रस्तुत करना आरंभ करेगी।

5. यह परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एम के तहत जारी किया जाता है।

भवदीय

(अर्णब कुमार चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक


1 इस परिपत्र के उद्देश्य के लिए, एक 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट' परिचालन का वह स्थान है जहां से गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता की कारोबारी गतिविधि एनबीएफसी द्वारा की जाती है और जिसे उसके कर्मचारियों या आउटसोर्स एजेंटों द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें एनबीएफसी के नाम के साथ एक समान सूचक होता है और यह एनबीएफसी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक कार्यालय और बैक ऑफिस जिनका ग्राहकों के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है, उन्हें 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट' के रूप में नहीं माना जाएगा ।

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