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क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र का लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के पश्‍चात कार्यान्वयन

आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25

10 अक्‍तूबर 2024

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ

महोदय/महोदया,

क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र का लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के पश्‍चात  कार्यान्वयन

क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए) के अंतर्गत केवल क्रेडिट संस्थान (सीआई) ही क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी दे सकते हैं। सीआईसीआरए  की धारा 17(1) के अनुसार सीआईसी  केवल अपने सदस्य सीआई अथवा सदस्य सीआईसी  से ही क्रेडिट सूचना एकत्र कर सकते हैं। अत:, केवल वह संस्थाएँ जो सीआईसीआरए, 2005 की धारा 2(एफ) के दायरे में आती हैं, वह ही सीआईसी  को क्रेडिट सूचना दे सकती हैं।

2.सीआईसीआरए के प्रावधानों के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जिन संस्थाओं का लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया गया है, उन्हें अब सीआईसीआरए के अंतर्गत  सीआई नहीं माना जा सकता है और उनकी क्रेडिट जानकारी सीआईसी द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में, इन संस्थाओं के उधारकर्ताओं का पुनर्भुगतान इतिहास अद्यतन नहीं किया जाता है भले ही ये उधारकर्ता अपनी देयता का पुनर्भुगतान कर देते हैं /‍जारी रखते हैं ।

3.ऐसे उधारकर्ताओं के सामने आ रही कठिनाई के समाधान हेतु, सीआईसीआरए की धारा 2(एफ) की उप-धारा (vii) और धारा 11 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक सीआईसी और सीआई को निर्देश देता है कि वह बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लाइसेंस/सीओआर रद्द होने के उपरांत अनुबंध में दिए अनुसार क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करें।

4.ऐसे सीआई सीआईसीआरए के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों द्वारा अधिशासित होते रहेंगे।

5.इन निर्देशों को परिपत्र के दिनांक से छह (6) महीने के भीतर लागू किया जाएगा ।

भवदीय

(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: अनुबंध


अनुबंध

क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र का लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के पश्‍चात प्रावधान

1.सभी क्रेडिट संस्थाएं, जिनका लाइसेंस अथवा सीओआर (पंजीकरण प्रमाण पत्र) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है, उन्हें सीआईसीआरए की धारा 2(एफ)(vii) के तहत "क्रेडिट संस्थाएं" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.ये सीआई अपने लाइसेंस अथवा सीओआर के रद्द होने से पहले के उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना को सभी चार सीआईसी को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे, जब तक कि ऋण की अवधि पूरी अथवा क्रेडिट संस्थान बंद नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो।

3.इन सीआई को केवल उन उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तक पहुंच होगी, जिन्हें उनके लाइसेंस/सीओआर के रद्द होने से पूर्व  सीआईसी में शामिल और रिपोर्ट किया गया था।

4.सीआईसी इन सीआई को वार्षिक और सदस्यता शुल्क नहीं लगाएंगे।

5. सीआईसी इन सीआई को सीआईआर में "लाइसेंस रद्द संस्‍था" के रूप में टैग करेंगे। सीआईसी यह टैगिंग भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त लाइसेंस रद्द करने के आदेश के आधार पर करेंगे।

6.इस परिपत्र के प्रावधान उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जिनका लाइसेंस/सीओआर इस परिपत्र के जारी होने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है।

7.सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग के संबंध में अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

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