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1 जून, 2004 से ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) का कार्यान्वयन - चालान फॉर्म का उपयोग - स्पष्टीकरण

आरबीआई/2004/239
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-1224/42.01.034/2003-04

9 जून, 2004

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी / सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक /
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड / आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड / यूटीआई बैंक लिमिटेड / आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

महोदय,

1 जून, 2004 से ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) का कार्यान्वयन - चालान फॉर्म का उपयोग – स्पष्टीकरण

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 मई, 2004 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2004/213 का संदर्भ ग्रहण करें। करदाताओं को सेवा प्रदान करने के रूप में, आयकर विभाग (आईटीडी) ने आईटीडी की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) से चालान फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की है।

2. हमें इस संबंध में प्रश्न मिल रहे हैं कि क्या ब्लैक और व्हाइट में डाउनलोड किया गया चालान फॉर्म आईटीडी को स्वीकार् होगा। इस संदर्भ में, आईटीडी से एक स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है कि कर दाताओं के लिए बैंक के काउंटरों पर भुगतान करते समय ब्लैक और व्हाइट फॉर्म या यहां तक कि ज़ेरॉक्स्ड चालान का उपयोग करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3. हमारे ध्यान में लाया गया था कि कुछ बैंक शाखाएं निर्धारित रबर स्टैंप का उपयोग नहीं कर रही हैं - जिसका एक नमूना 1 अप्रैल, 2004 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2004/131 के कवर के तहत सभी बैंकों को अग्रेषित किया गया था। कुछ बैंकों ने रबर स्टैम्प पर निविदा की तारीख 01/06/04 (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई) के स्थान पर 1 जून, 2004 दर्शाई है, जैसा कि हमारे द्वारा भेजे गए नोट में नमूने के तौर पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कुछ बैंक रबर स्टैंप पर ही 'प्राप्ति की तारीख' भी इंगित करते हैं। हम दोहराते हैं कि रबर स्टैम्प पर केवल जमा की तारीख (डीडी / एमएम / वाईवाई) का उल्लेख किया जाना चाहिए और लिखत की प्राप्ति के दिनांक का उल्लेख मुख्य चालान अर्थात "डेबिट टू अकाउंट / चेक क्रेडिट" (डीडी / एमएम / वाईवाई) कॉलम में प्रदान किए गए स्थान पर किया जाए।

4. यह जरूरी है कि, ओएलटीएएस की सफलता के लिए, संग्रहकर्ता शाखाओं द्वारा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इसलिए, आपसे पुन: अनुरोध है कि आप अपनी शाखाओं को निर्देश दें कि वे व्यवस्थाओं का सावधानीपूर्वक पालन करें।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय
ह/-

(प्रबल सेन)
मुख्य महाप्रबंधक

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