यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/568 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05 फरवरी 2015 का हमारा परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.017/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) समिति की ‘तालीबान प्रतिबंधित सूची’, अर्थात् तालीबान से जुड़े हुए व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में 2013 के 9वें अद्यतन टिप्प’ण (अपडेट) और 2014 के 3रे अद्यतन टिप्प0ण (अपडेट) जारी किए गए थे। 2. विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग ने अब समिति की सूची (1988 तालिबान प्रतिबंध सूची) अर्थात् तालिबान से जुड़े हुए व्यरक्तियों और संस्थाभओं की सूची में जुड़ाव संबंधी दिनांक 27 मार्च, 2015 का 1ला अपडेट भेजा है। प्रेस प्रकाशनी से संबंधित लिंक निम्नानुसार हैं: जिस प्रेस प्रकाशनी में सूची में संबंधित परिवर्तन घोषित किए गए हैं, वह समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर पोस्ट किए गए हैं: तालिबान से संबंधित व्यoक्तियों और संस्थाaओं की अद्यतन सूची, जिसमें उपर्युक्त सभी अपडेट शामिल किए गए हैं, http://www.un.org/sc/committees/1988/1988.pdf पर उपलब्ध है। 3. एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई भी नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, एनबीएफसी को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं है या किसी खाते से उसका संबंध नहीं है। भवदीया, (सिन्धु पंचोली) |