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अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरों के लिए भारत में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों द्वारा उपकरणों का आयात

आरबीआइ/2006-07/418
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.63

मई 25, 2007

सेवा में
सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरों के लिए भारत में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों द्वारा उपकरणों का आयात

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान जून 19, 2003 के ए.पी.(डीआइआर) सं.106 के अनुबंध के पैरा अ.10.1 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों, जिसके माध्यम से आयात के लिए प्रेषण किया गया है, के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आयातक घरेलू खपत के लिए आयात के सबूत के रूप में बिल ऑफ इन्ट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति द्वारा प्रस्तुत करता है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत स्थित बीपीओ कंपनियों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें उनके अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर्स में उपकरणों की स्थापना के संबंध में समुद्रपारीय स्थलों में उपकरणों के आयात और स्थापना के लिए प्रेषण की अनुमति दी जाए। ऐसे मामलों में, भारत में भौतिक रूप से आयात किए बिना समुद्रपारीय स्थलों में उपकरणों को स्थापित किया जाता है। परिणामस्वरूप, आयातक आयात के सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं और रिज़र्व बैंक से विशिष्ट अनुमति आवश्यक हो जाती है।

3. वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में डपैरा 146(i)(v) में की गई घोषणा के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमों को तर्कसंगत और सरल बनाने के प्रयोजन से एवं ऐसे लेनदेनों को और लोचकता प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि अब से आगे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक भारत में बीपीओ कंपनियों को उनके समुद्रपारीय स्थलों में आयात और स्थापित किए जानेवाले उपकरणों की लागत के लिए प्रेषण करने की अनुमति दे सकते हैं।

4. प्रेषण निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :

  1. बीपीओ कंपनी को संचार और सूचना तकनीक मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना के लिए संबंधित अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
  2. प्रेषण की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के वाणिज्यिक निर्णय, लेनदेन की वास्तविकता के आधार पर और ठीक-ठीक करार की शर्तों के अनुसार दी जानी चाहिए।
  3. प्रेषण समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे किया जाता है।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आयात के सबूत के रूप में आयातक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा लेखापरीक्षक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि माल, जिसके लिए प्रेषण किया गया है, का समुद्रपारीय स्थलों में वास्तव में आयात किया गया है और उसे स्थापित किया गया है।

6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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