माल का आयात - स्थानापन्न साखपत्र खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल का आयात - स्थानापन्न साखपत्र खोलना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.84 मार्च 3, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, माल का आयात - स्थानापन्न साखपत्र खोलना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान अगस्त 13, 2000 के एपी (डीआईआर) परिपत्र क्रमांक 9 के पैराग्राफ की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को अपने ऐस ग्राहकां की ओर से, जो स्वतंत्र रूप से ऊर्जा के उत्पादक हैं, स्थानापन्न साखपत्र खोलने की अनुमति दी जाती रही है, जिन मामलों मे अतिरिक्त पूर्जों की आपूर्ति सुनिश्चित हैं। 2. आयात की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की विचार से और विदेशी मुद्रा व्यापरी संघ, भारत (एफईडीएआई) के साथ परामर्श करके प्राधिकृत व्यापारियों को अपने ग्राहकों की ओर से भारत में माल आयात करने, जिनका कि निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत आयात किया जाना अनुमत है, के लिए स्थानापन्न साखपत्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। स्थानापन्न साखपत्र खोलने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी निदेश एफईडीएआई द्वारा जारी किया जा रहा है। अत: प्राधिकृत व्यापारी अपने ग्राहकों की ओर से भारत में माल आयात करने के लिए एफईडीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी निदेशों के अनुपालन के अधीन स्थानपन्न साखपत्र खोल सकते हैं। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |