खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश
आरबीआई/2022-23/140 23 नवंबर, 2022 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएं महोदया / महोदय, खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का समावेश कृपया दिनांक 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – खाता एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 देखें। 2. एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे के तहत वित्तीय सेवा प्रदाता (एफ़आईपी) के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल किया जाए। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीएसटीएन का नियामक राजस्व विभाग होगा और माल और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न, जैसे फॉर्म जीएसटीआर -1 और फॉर्म जीएसटीआर -3 बी, वित्तीय जानकारी होगी। 3. तदनुसार, उपर्युक्त मास्टर निदेश में निहित चुनिंदा अनुदेशों में संशोधन किया गया है, जैसा कि अनुबंध में दिया गया है। भवदीय, (जे.पी.शर्मा) 1. पैराग्राफ 3(1)(ix) में, खंड (आर) के बाद, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा: “(एस) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरणी जैसे फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-3बी” और मौजूदा खंड (ओं) को (टी) के रूप में फिर से नंबर दिया जाएगा; 2. पैराग्राफ 3(1)(x) में, अनुच्छेद के अंत में निम्नलिखित पद जोड़ा जाएगा: “राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय”; 3. पैराग्राफ 3(1)(xi) में, ‘पेंशन निधि’ शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाएगा: “माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन)”. |