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जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार

भारिबैं./2008-09/453
गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं. 138/ 03.02.002/2008-09

24 अप्रैल 2009

100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ
न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

महोदय,

जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार

वार्षिक नीति वक्तब्य 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात रखने की समीक्षा की गई थी और 1 अगस्त 2008 के हमारे परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.125/03.05.002/2008-09 में उसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 से 12 प्रतिशत एवं पुन: 31 मार्च 2010 से 15 प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया गया था। मौजूदा आर्थिक वतावरण में ईक्विटी पूंजी जुटाने में होने वाली कठिनाईयों के मद्देनज़र, यह निर्णय लिया गया है कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात रखने संबंधी 12 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत के निर्धारण की अवधि को बढ़ाकर क्रमश: 31 मार्च 2010 एवं 31 मार्च 2011 कर दिया जाए।

2. आपसे अनुरोध है कि आप इसकी पावती भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय को भेजें जिसके अधिकार क्षेत्र में आपकी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

भवदीय

(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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