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अंतर-बैंक सहभागिता - अनुसूचित वाणिज्य बैंक

आरबीआइ सं.2009-10/115
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.28/21.04.141/2009-10

4 अगस्त 2009
12 श्रावण 1931 (शक)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

महोदय

अंतर-बैंक सहभागिता - अनुसूचित वाणिज्य बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 31 दिसंबर 1988 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/62-88 देखें ।

2. यह निर्णय लिया गया है कि अब से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अपने बकाया अग्रिमों के 60% से अधिक के अपने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जोखिम में सहभागिता के आधार पर 180 दिन की अवधि के अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।

3. अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र योजना की अन्य सभी विशेषताएं अपरिवर्तित रहेंगी ।


भवदीय

(बी. महापात्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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