अंतर-बैंक सहभागिता - अनुसूचित वाणिज्य बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
अंतर-बैंक सहभागिता - अनुसूचित वाणिज्य बैंक
आरबीआइ सं.2009-10/115 4 अगस्त 2009 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ महोदय अंतर-बैंक सहभागिता - अनुसूचित वाणिज्य बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 31 दिसंबर 1988 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/62-88 देखें । 2. यह निर्णय लिया गया है कि अब से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अपने बकाया अग्रिमों के 60% से अधिक के अपने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जोखिम में सहभागिता के आधार पर 180 दिन की अवधि के अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं । 3. अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र योजना की अन्य सभी विशेषताएं अपरिवर्तित रहेंगी ।
(बी. महापात्र) |