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ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

भारिबैं/2014-15/173
गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.406/03.10.01/2014-15

12 अगस्त 2014

.1000 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली
जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

महोदय,

ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स)- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

कृपया 18 सितम्बर 2009 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-10 का अवलोकन करें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने अंतर्भूत जोखिमों की हेजिंग के लिए, ग्राहक के रूप में, सेबी द्वारा नामित एक्सचेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों करने की अनुमति दी गई थी।

2. मामले को पुन: देखा गया तथा यह निर्णय लिया गया कि .1000 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को भी भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज़ में ट्रेडिंग सदस्य के रूप में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यह नोट किया जाए कि ‘एक्सचेंज-ट्रेडेड ब्याज दर संबंधी भावी सौदों’ पर जारी 05 दिसम्बर 2013 का भारिबैं परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.08/14.03.01/2013-14 के अनुसार, ब्याज दर संबंधी भावी बाजार सौदों में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के लिए स्थिति सीमाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिदेश के अधीन होंगे।

भवदीय,

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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