अनिवासी रुपया खाता (बाह्य) - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी रुपया खाता (बाह्य)
अनिवासी रुपया खाता (बाह्य)
के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर (एनआरई खाता)
संदर्भ सं. मौनीवि. बीसी. 237/07.01.279/2003-04
17 जुलाई 2003
26 आषाढ़ 1925 (शक )
प्रति,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय,
अनिवासी रुपया खाता (बाह्य)
के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर (एनआरई खाता)
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 अप्रैल 2003 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि.सं.डीआइआर बीसी. 102/13.01.09/2002-03 देखें ।
2. वर्तमान में, बैंक अनिवासी भारतीयों को एफसीएनआर (बी) जमाराशियां विदेशी मुद्रा में और अनिवासी बाह्य (एनआरई) जमाराशियां देशी मुद्रा में दे सकते हैं । एनआरई जमाराशियां पूर्णत: प्रत्यावर्तनीय है । एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याजदर लाइबोर/स्वैप दरों की उच्चतम सीमा के अधीन तदनुरूपी परिपक्वता के लिए 25 आधार अंक घटाकर है और जो सामान्यत:विदेशी मुद्रा जमाराशियों में वैश्विक ब्याज दर यूएस डालर,पाउण्ड स्टर्लिंग, यूरो आदि के अनुसार होता है ।
3. अनिवासी भारतीयों को प्रस्तावित ब्याज दर सुसंगत रूप से उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 17 जुलाई 2003 से एक से तीन वर्षों के लिए संविदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई पर ब्याज दर आगामी सूचना पर्यन्त तक तदनुरूपी परिपक्वता वाले यूएस डालर के लिए लाइबोर/स्वैप के ऊपर 250 आधार अंक से अधिक नहीं होना चाहिए । परिचालनगत सुविधा के प्रयोजन के लिए , यह दर निकटतम दशमलव अंक तक पूर्णाकिंत होगी । उदाहरण के लिए, संगणित ब्याजदर 3.67 प्रतिशत के स्थान पर 3.7 प्रतिशत और 3.64 प्रतिशत के स्थान पर 3.6 प्रतिशत होगी ।
4. प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों की परिपक्वता अवधि एक से तीन वर्ष के लिए बनी रहेगी तथा उपर्युक्त 3 वर्षों की जमाराशियों के लिए निर्धारित ब्याज दर तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के मामले में भी लागू होगी ।
5. ब्याज दरों में यह उपर्युक्त परिवर्तन उनकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद नवीकरण की गई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगी ।
6. बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शीघ्रताशीघ्र अपने ओवरसीज शाखाओं और भारतीय शाखाओं को सूचित करें जो एनआरई जमाराशियों का व्यवहार करते हैं कि यह संशोधित ब्याज दर (17 जुलाई 2003 से लागू) उपर्युक्त फार्मुला के आधार पर है ।
7. इस संबंध में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं ।
8. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय,
(डी.आंजनेयुलु)
प्रधान मौद्रिक नीति परामर्शदाता