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79049901

विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

आरबीआइ/2005-06/362
बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी) सं. 78/04.02.01/2005-06

18 अप्रैल 2006
28 चैत्र 1928 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

महोदय,

विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

गवर्नर महोदय के दिनांक 18 अप्रैल 2006 के पत्र मौनीवि. बीसी. 279/07.01.279/ 2005-06 के साथ संलग्न वर्ष 2006-07 की वार्षिक नीति विषयक वक्तव्य का पैरा 113 देखें जो विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋण के संबंध में है।

2. निर्यात ऋण की समीक्षा करने के लिए गठित कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर, यह निर्णय किया गया है कि निर्यातों के लिए बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले ऋणों पर उच्चतम ब्याज दर संशोधित करके वर्तमान लिबॉर + 75 आधार बिंदु के स्थान पर लिबॉर + 100 आधार बिंदु के रूप में तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। इसी प्रकार उन मामलों में भी परिवर्तन कर लिए जाएँ जहाँ यूरो लिबॉर /यूरीबॉर को आधार (बेंचमार्क) के रूप में प्रयोग में लाया गया है।लागू ब्याज दरों का विवरण इस परिपत्र के साथ संलग्न 18 अप्रैल 2006 के निदेश बैंपविवि. डीआइआर.बीसी.सं. 77/04.02.01/ 2005-06 के अनुबंध में दिया गया है।

3. ब्याज दरों में किया गया उक्त संशोधन केवल नए अग्रिमों पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू होगा।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना भेजें।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)

मुख्य महाप्रबंधक


बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 77/04.02.01/2005-06

18 अप्रैल 2006

28 चैत्र 1928 (शक)

 

विदेशी मुद्रा में दिए जानेवाले निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और उचित है, इसके द्वारा निॅदेश देता है कि 18 अप्रैल 2006 से विदेशी मुद्रा में दिए जानेवाले निर्यात ऋण पर ब्याज दरें इस निदेश के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाये गये रूप में होंगी ।

(आनंद सिन्हा)

कार्यपालक निदेशक


 

अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए गए निर्यात ऋण पर 18 अप्रैल 2006
से लिए जानेवाले ब्याज की दरें

ब्याज दरें

(प्रतिवर्ष)

1. पोतलदानपूर्व ऋण

(क) 180 दिन तक

लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर से 100 आधार बिंदु से अधिक नहीं

(ख) 180 दिन से अधिक और 360 दिन तक

ऋण दिये जाने के समय 180 दिन की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू दर + 200 आधार बिंदु

2. पोतलदानोत्तर ऋण

(क) परिवहन अवधि के लिए मांग बिलों पर (फेडाई

द्वारा यथानिर्दिष्ट)

लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर से 100 आधार बिंदु से अधिक नहीं

(ख) मीयादी बिल (निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई

द्वारा निर्दिष्ट परिवहन अवधि और जहां लागू हो वहां

छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए)

पोतलदान की तारीख से 6 माह की अवधि तक

 

 

 

लिबॉर/यूरो लिबॉर/यूरीबॉर से 100 आधार बिंदु से अधिक नहीं

(ग) नियत तारीख के बाद लेकिन क्रिस्टलाइजेशन की तारीख

तक वसूले गए निर्यात बिल (मांग या मीयादी)

ऊपर 2 (ख) के लिए लागू दर + 200 आधार बिंदु

3. अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण

 

(क) पोतलदानपूर्व ऋण

मुक्त *

(ख) पोतलदानोत्तर ऋण

मुक्त *

 

@ बैंक मूल उधार दर तथा स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, रुपया ऋण दर होने के

कारण, लिए जानेवाले ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

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