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कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई)

आरबीआई/2019-20/250
विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.25/05.02.001/2019-20

4 जून 2020

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/महोदय,

कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई)

कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें बैंकों को 31 मई 2020 तक की विस्तारित चुकौती अवधि या चुकौती की तिथि, जो भी पहले हो, तक किसानों को 2% आईएस और 3% पीआरआई की सुविधा को जारी रखे जाने से संबंधित सरकार के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।

2. कोविड-19 के कारण निरंतर व्यवधान और लॉकडाउन में विस्तार को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 23 मई 2020 के परिपत्र के माध्यम से सभी उधारदाता संस्थानों को अधिस्थगन की अवधि को पुनः तीन महीने अर्थात 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्तारित अधिस्थगन अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज न देना पड़े, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसानों को 31 अगस्त 2020 तक की विस्तारित चुकौती अवधि या चुकौती की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए 2% आईएस और 3% पीआरआई की सुविधा मिलती रहेगी। यह लाभ कृषि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) हेतु प्रति किसान रु.3 लाख तक (एएचडीएफ किसानों के लिए रु.2 लाख तक) सभी अल्पावधि ऋणों पर लागू होगा।

3. अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं।

भवदीया,

(सोनाली सेन गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

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