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भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी(सेमीनार)/सम्मेलन(कॉन्फेरेन्स) / समागम (कन्वेन्शन) आदि - अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.87

मार्च 20, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी(सेमीनार)/सम्मेलन(कॉन्फेरेन्स) /
समागम (कन्वेन्शन) आदि - अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं.10/2000-आरबी अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा थ विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी इस बात से भी अवगत हैं कि भारत में अस्थायी खाता खोलने की अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा मामला आधार पर दी जाती है।

2. भारत में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, कॉन्फेन्सों, कन्वेन्शनों आदि के आयोजना के लिए आयोजकों द्वारा अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने के आवेदन रिज़र्व बैंक में प्राप्त होते रहते हैं। ये खाते प्रतिनिधियों से प्राप्त शुल्क और विदेश से आनेवाले विशेष आमंत्रितों के खर्चे आदि समेत भुगतानों के लिए परिचालित किए जाते हैं।

3. ऐसे आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के विचार से निर्णय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी अब से ऐसे अनुरोधों पर, आयोजकां द्वारा भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से संगत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करने पर, विदेशी सहभागियों/वक्ताओं/संकाय को आमंत्रित करने समेत, अनुमति दे सकते हैं।

4. यह सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

अ. जमा :-

विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा, कॉन्फेन्स, कन्वेन्शन आदि के संबंध में, पंजीकरण शुल्क, अनुदान, प्रायोजन शुल्क और दान के रूप में देय विदेश से विदेशी मुद्रा में प्राप्त प्रेषण।

आ. नामे :-

  1. आयोजकों के विशिष्ट आमंत्रण पर कॉन्प्रेन्स, आदि में भाग लेने के लिए विदेशी/विशेष आमंत्रितों को यात्रा, होटेल प्रभार आदि का भुगतान, और विदेशी अतिथि वक्ताओं को मानदेय।
  2. विदेशी प्रतिनिधियों को पंजीकरण शुल्क और प्रायोजन/अनुदान शुल्क की बची हुई राशि, यदि कोई हो, की वापसी के लिए प्रेषण।
  3. बैंक प्रभार, यदि कोई हो।
  4. निधियों का रुपये में परिवर्तन

इ. अन्य सभी जमा/नामे के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक हागा ।

ई. कॉन्प्रेन्स/कार्यक्रम की समाप्ति ने तुरन्त बाद खाता बन्द कर दिया जाना चाहिए।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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