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आयकर की वापसी के लिए ईसीएस (क्रेडिट) की शुरुआत

परिपत्र सं. भारतीय रिजर्व बैंक/2004/90
डीजीबीए.जीएडी.सं. एच-767/42.01.034/2003-04

9 मार्च 2004

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी बैंक (सूची के अनुसार)

महोदय,

आयकर की वापसी के लिए ईसीएस (क्रेडिट) की शुरुआत

जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को आयकर वापसी के लिए कागज आधारित आयकर वापसी आदेश (आईटीआरओ) जारी किए जा रहे हैं। आईटीआरओ के साथ एक 'सूचना' भी संलग्न होती है। बैंकों को आईटीआरओ के साथ-साथ अपने घटकों के खातों में रिफंड एकत्र करने और जमा करने के लिए 'सूचना' का प्रबंध करना आवश्यक है। उपर्युक्त प्रक्रिया में बैंकों की शाखाओं में विभिन्न चरणों में इन लिखतों का विस्तृत अयांत्रिक रख-रखाव शामिल है। आप इस बात से सहमत होंगे कि आईटीआरओ की इस तरह की अयांत्रिक रख-रखाव विभिन्न परिचालन जोखिमों जैसे हानि, धोखाधड़ी, छेड़छाड़ आदि से ग्रस्त है।

2. आईटीआरओ के संबंध में बैंकों के साथ-साथ जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, हम कर वापसी के लिए वैकल्पिक प्रणाली के लिए केंद्र सरकार के साथ प्रयास कर रहे हैं। हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर वापसी के लिए ईसीएस क्रेडिट को लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है।

3. इस संबंध में सरकार द्वारा उठाया गया ईसीएस प्रभारों की छूट का मुद्दा हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। कागज आधारित आईटीआरओ की वर्तमान प्रणाली में, बैंक व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में आईटीआरओ की आय को बिना किसी शुल्क के एकत्र और क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा, मौजूदा मैनुअल प्रक्रिया में भी, गंतव्य बैंक ग्राहक के खातों में जमा किए जाने वाले आईटीआरओ की आय के लिए कमीशन/सेवा शुल्क नहीं लेते हैं। उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि ईसीएस क्रेडिट शुरू करने से अंतत परिचालन लागत में कमी आएगी और बैंक शाखाओं के स्तर पर गति और दक्षता में सुधार होगा, यह निर्णय लिया गया है कि जब भी सरकार द्वारा करों की वापसी के लिए ईसीएस मोड अपनाया जाता है तो बैंकों को आईटीआरओ के संबंध में ईसीएस प्रभारों को माफ कर देना चाहिए।

4. कृपया रसीद स्वीकार करें।

सादर,

(प्रबल सेन)
मुख्य महाप्रबंधक

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