केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना
आरबीआई/2020-21/82 05 जनवरी 2021 आरटीजीएस / एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के महोदया / महोदय, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर को लाया जाना लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में इसकी कल्पना की गई थी। 2. एलईआई को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ओवर दी काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव और नॉन-डेरिवेटिव बाज़ारों के प्रतिभागियों और बड़े पैमाने पर ऋण लेने वाले कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए भी चरणबद्ध तरीके से लाया गया है। 3. अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफ़टी) का उपयोग करते हुए संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए गए 50 करोड़ और उससे अधिक के सभी भुगतान लेनदेन के लिए एलईआई प्रणाली आरंभ की जाए । 4. सभी भुगतान लेनदेन में एलईआई को व्यापक रूप से लाने की तैयारी के संबंध में सदस्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे :
5. संस्थाएं, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ़), एलईआई के कार्यान्वयन और उपयोग का समर्थन करने के लिए गठित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू) से एलईआई प्राप्त कर सकती हैं। भारत में, एलईआई को लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआईएल) (https://www.ccilindia-lei.co.in) से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत एलईआई के जारीकर्ता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। 6. ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे। भवदीय, (पी. वासुदेवन) बैंक ग्राहक, जिन्हें एलईआई आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा
एनईएफ़टी और आरटीजीएस भुगतान मैसेजेस में वे स्थान जहां रेमिटर और लाभग्राही एलईआई से संबन्धित जानकारी दर्ज की जाएगी
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