अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उपलब्ध कराया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उपलब्ध कराया जाना
आरबीआई/2018-19/38 16 अगस्त 2018 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उपलब्ध कराया जाना कृपया अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) से संबंधित 29 अक्तूबर 2014 के हमारे परिपत्र सं. शबैंवि.बीपीडी(एससीबी)परि.सं.1/16.27.000/2014-15 का अवलोकन करें। 2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक जिनका सीआरएआर कम से कम 9 प्रतिशत है और जिनके यहां सीबीएस संस्थापित हैं, को 20 अगस्त 2018 से एलएएफ की सुविधा दी जाएगी। 3. साथ ही, एलएएफ के तहत उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के अलावा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह भी निर्णय लिया गया है कि 20 अगस्त 2018 से ऐसे अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक जिनका सीआरएआर कम से कम 9 प्रतिशत है और जिनके यहाँ सीबीएस संस्थापित है, को एमएसएफ़ की सुविधा दी जाएगी। 4. एलएएफ और एमएसएफ सुविधा प्राप्त करने के लिए नियम व शर्तें भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफएमओडी) द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होंगी। 5. उन अनुसूचित सहकारी बैंकों की सूची, जो एलएएफ और एमएसएफ में भाग लेने हेतु पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं (सकारात्मक सूची) और जो इस हेतु पात्र नहीं पाए गए हैं (नकारात्मक सूची), सहकारी बैंक विनियमन विभाग द्वारा एफएमओडी को शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी और उसकी सूचना संबंधित बैंकों को दी जाएगी। 6. सकारात्मक सूची में दर्शाए गए बैंकों की पात्रता स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाएगी ताकि अपेक्षित सीआरएआर का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। भवदीय, (नीरज निगम) |