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विदेश में तेल क्षेत्र में अनिगमित कंपनियों में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश

आरबीआइ/2006-07/403
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.59

मई 18, 2007

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

महोदया/महोदय,

विदेश में तेल क्षेत्र में अनिगमित कंपनियों में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जानते हैं कि किसी भारतीय पार्टी द्वारा किसी समुद्रपारीय अनिगमित कंपनी में तेल क्षेत्र में (अर्थात् तेल और प्राकृतिक गैस आदि की खोज और ड्रिलिंग के लिए) रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

2. नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई हैसियत) के ऐसे प्रस्तावों को उसमें शामिल पूंजी के आधार पर सक्षम प्राधिक ारी अर्थात् (1) संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के निदेशक मंडल, (2) सचिवों की शक्ति प्रदत्त समिति, और (3) आर्थिक कार्य विभाग की कैबिनेट समिति द्वारा मंजूदी दी जाती है।

3. वर्तमान नियंत्रणों को देखते हुए प्रक्रियाओं को और उदार और सरल बनाने और स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी तेल क्षेत्र में अनिगमित कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऊपर उल्लिखित के अनुसार प्रस्ताव को उचित सक्षम प्राधिक ारी का अनुमोदन है, और ऐसे निवेश को अनुमोदित करनेवाला बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति से विधिवत् समर्थित है, नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तेल क्षेत्र में निवेश हेतु विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। ये निवेश सामान्य रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तथा प्राधिकृत बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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