क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में निवेश
बैंपविवि.सीआईडी.बीसी.सं. 74/20.16.042/2013-14 29 नवंबर 2013 सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों में निवेश पर अपने 20 नवंबर 2008 के निदेशों का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समयोचित है एतदद्वारा निदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति, निवासी या अन्य द्वरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश निवेशिती कंपनी की ईक्विटी पूंजी के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 2. उपर्युक्त के होते हुए भी एक अच्छे विनियमित वातावरण में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चलाने का प्रतिष्ठित ट्रेक रिकार्ड रखने वाली संस्था को भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नानुसार उच्चतर एफडीआई सीमा देने पर विचार कर सकता है:
3. यदि भारत में किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का निवेशक यदि एक निवेश धारण कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) हो, तो उपर्युक्त 2 के (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें उस परिचालक समूह कंपनी पर लागू होगी, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कारोबार में लिप्त है तथा जिसने भारत में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। भवदीय (बि. महापात्र) |