एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली गैर -एसएलआर प्रतिभूतियों - अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली गैर -एसएलआर प्रतिभूतियों - अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) में निवेश
आरबीआइ/2010-11/349 31 दिसंबर 2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली गैर -एसएलआर प्रतिभूतियों - अपरिवर्तनीय डिबेंचरों कृपया बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर 12 नवंबर 2003 का परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 44/21.04.141/2003-04 देखें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को सूचित किया गया था कि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक पत्र तथा जमा प्रमाणपत्रों को छोड़कर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करना चाहिए। 2. हम आपका ध्यान अपरिवर्तनीय डिबेंचर (रिज़र्व बैंक) जारी करने से संबंधित निदेश पर 23 जून 2010 तथा 06 दिसंबर 2010 के परिपत्र क्रमश: आइडीएमडी. डीओडी. 09/11.01.01(ए)/2009-10 तथा आइडीएमडी. पीसीडी.23/ईडी (एचआरके)-2010 की ओर आकृष्ट करते हैं, जिनके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को कंपनियों डगैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सहित द्वारा जारी एक वर्ष की मूल अथवा प्रारंभिक परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) में निवेश करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते वे उन पर लागू होने वाली संविधियों द्वारा अनुमोदित हों तथा विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निवेश किया गया हो। 3. इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि अब से बैंकों को कंपनियों (एनबीएफसी सहित) द्वारा जारी एक वर्ष तक की मूल अथवा प्रारंभिक परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। तथापि, ऐसे लिखतों में निवेश करते समय बैंकों को विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाले ने प्रकटीकरण दस्तावेज के अंतर्गत अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने का प्रयोजन प्रकट किया है और ऐसे प्रयोजन बैंक वित्त के लिए पात्र हैं (कृपया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त पर 01 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 5/21.04.172/2010-11 के पैरा 5 तथा 7 देखें) 4. हम यह भी सूचित करते हैं कि गैर एसएलआर प्रतिभूतियों से संबंधित लिस्ंटिग तथा रेटिंग अपेक्षाओं पर 12 नवंबर 2003 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 44/21.04.141/ 2003-04 तथा 10 दिसंबर 2003 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 53/21.04.141/2003-04 द्वारा जारी दिशानिर्देश अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में बैंकों द्वारा निवेश पर लागू नहीं होंगे। भवदीय (बि. महापात्र) |