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प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सूचीबध्द गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश

आरबीआइ/2009-10/444
संदर्भ स.शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.63/16.20.000/2009-10

मई 04, 2010

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय/महोदया,

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सूचीबध्द गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश

कृपया वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 67 और 68 देखें (उध्दरण सलंग्न) जो गैर-सूचीबध्द गैर एस एल आर ऋण प्रतिभूतियों (प्राथमिक और अनुषंगी दोनों ही बाजारों में) में बैंको द्वारा निवेश के संबंध मे है।

2. इस संबंध मे, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा (शसबैं) गैर एस एल आर प्रतिभूतियों मे निवेश पर 30 जनवरी 2009 के हमारे परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) बीपीडी.परि.सं.46/16.20.000/2008-09 का पैरा 2(iii)(b) देखे, जिसके अनुसार गैर-सूचीबध्द प्रतिभूतियों मे निवेश (न्यूनतम निर्धारित रेटिंग के अधीन) किसी भी समय कुल गैर एस एल आर निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन शहरी सहकारी बैंकों ने उक्त सीमा पर की हैं , ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. सूचीबध्द होने के लिए प्रस्तावित परंतु अभिदान के समय में सूचीबध्द नहीं है, ऐसे प्रतिभूतियों को जारी करने तथा लिस्टिंग के बीच एक समयांतर होता है, अत: शहरी सहकारी बैंकेंके गैर एस एल आर प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में सहभागी होना संभव नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर एस एल आर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश (प्राथमिक तथा अनुषंगी दोनो ही बाजारों में) जहां प्रतिभूति एक्सचेंज में सूचीबध्द किए जाने का प्रस्ताव निवेश के समय सूचीबध्द प्रतिभूति में निवेश के रुप में माना जा सकता है।

यद्यापि, ऐसी प्रतिभूति निर्धारित समय में सूचीबध्द नहीं होती है तो इस प्रकार के निवेश गैर सूचीबध्द गैर एस एल आर प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल 10 प्रतिशत की सीमा के लिए माना जाएगा। गैर सूची बध्द गैर - एस एल आर (प्रतिभूतियों ऐसे निवेश शामिल करने पर इसे 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन समझा जाएगा तथा बैंक को उक्त सीमा तक पहूचने तक गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश (प्राथमिक और अनुषंगी दोनों ही बाजारों में) करने की अनुमति नहीं होगी।

भवदीय

(ए. उद्गाता)
मुख्य महाप्रबंधक

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