शहरी सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो – वर्गीकरण, मूल्यांकन और प्रावधानीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
शहरी सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो – वर्गीकरण, मूल्यांकन और प्रावधानीकरण
आरबीआई/2013-14/357 1 नवंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, शहरी सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो – कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 सितंबर 2004 का परिपत्र सं शबैंवि.सं.पीसीबी.परि.16/12.20.00/2004-05 देखें जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश कर सकते हैं बशर्ते कि ये अतिरिक्त निवेश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों में ही हो और परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। 2. ऐसा देखा गया है कि हाल में दीर्घावधि प्रतिफल में तेजी आने से बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के बाजार आधारित मूल्यांकन में बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। चूंकि ये बाजार आधारित मूल्यांकन नुकसान आंशिक रूप से असामान्य बाजार स्थितियों से उत्पन्न हो रहे हैं और आगे चलकर इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, अतः निम्नलिखित विवेकपूर्ण समायोजन प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैः
भवदीय, (ए.के.बेरा) |