भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका परिचालन - संशोधित समेकित नीतिगत दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका परिचालन - संशोधित समेकित नीतिगत दिशानिर्देश
आरबीआई 2013-14/590 13 मई 2014 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, प्रणाली प्रदाता, सिस्टम सहभागी और अन्य सभी भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय / महोदया भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका परिचालन - संशोधित समेकित नीतिगत दिशानिर्देश उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 28 मार्च 2014 के दिशानिर्देश डीपीएसएस सीओ पीडी सं.2074/02.14.006 /2013-14 का संदर्भ लें। 2. समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि, दिनांक 28 मार्च 2014 के दिशानिर्देशों के अनुबंध के पैरा 7.4 (को-ब्रांडेड प्रीपेड भुगतान लिखत) को संशोधन के पश्चात निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए:
3. हितधारकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखें। प्रीपेड भुगतान लिखतों के संबंध में संशोधित समेकित नीतिगत दिशानिर्देश अनुबंध में दिये गए हैं। भवदीय (विजय चुग) |