नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी करना
आरबीआइ/2006-07/73 जुलाई 17, 2006 सेवा में विदेशी मुद्रा में कारोबार करनेवाले सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I महोदया/महोदय, नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी करना प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (श्रेणी I) [प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I] का ध्यान मई 16, 2000 के ए.डी.(एम.ए. सिरीज़) परिपत्र सं.11 के संलग्नक V की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अगले निदेशों के जारी होने तक प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा मैन्युअल (ईसीएम, खण्ड I) के पैरा 3 ई.4 द्वारा नियंत्रित होंगे। [ विदेशी मुद्रा मैन्युअल बैंक के वेबसाइट http://www.rbi.org.in/scripts/BS_ECMCatDisplay.aspx?catid=10 पर उपलब्ध है ]। 2. विदेशी मुद्रा मैन्युअल के पैरा 3 ई.4 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी और उनके विनिमय केन्द्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे जनता से विदेशी मुद्रा की खरीद के सभी मामलों में, विदेशी मुद्रा प्रस्तुत करनेवाले ने करेंसी घोषणा फार्म प्रस्तुत किया है या नहीं और उसने प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध किया है या नहीं, इस बात पर ध्यान दिए बगैर फार्म ईसीएफ में नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी करें। यदि नकदीकृत विदेशी मुद्रा की राशि मूल्य में 15,000/- रुपये से अधिक है तो प्रमाणपत्र सेक्यूरिटी पेपर पर और अन्य मामलों में प्राधिकृत व्यापारी/ विनिमय केन्द्र के लेटर हेड (उस पर उनका लोगो मुद्रित हो) पर जारी किया जाना आवश्यक है। 3. समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सेक्यूरिटी पेपर पर नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता से छूट दी जाए। तदनुसार, ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर राशि पर ध्यान दिए बगैर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I अपने लेटरहेड पर (उस पर उनका लोगो मुद्रित हो), प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फार्म ईसीएफ में नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी करे। जारी किए गए सभी नकदीकरण प्रमाणपत्रों का एक उचित रिकार्ड रखा जाए। ऐसे मामलों में जहां नकदीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, गाहकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए कि नकदीकरण प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में अनिवासी आगन्तुकों द्वारा खर्च न किए गए स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4. प्राधिकृत व्यापारी बैंक (श्रेणी I) इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (एम. सेबेस्टियन) |