भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOPs) के अंतर्गत शेयर जारी करना और / अथवा स्वेट ईक्वटी शेयर जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOPs) के अंतर्गत शेयर जारी करना और / अथवा स्वेट ईक्वटी शेयर जारी करना
भारिबैंक/2015-2016/128 16 जुलाई 2015 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOPs) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के मार्फत रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियम 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार भारतीय कंपनी कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP), भले ही उसका नाम कुछ भी क्यों न हो, के अंतर्गत भारत से बाहर के निवासी अपने कर्मचारियों अथवा अपने संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी/यों के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा किसी ट्रस्ट के मार्फत शेयर जारी कर सकती है बशर्ते यह कि ऐसी योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी विनियमों के अनुसार निरूपित की गई हो एवं अनिवासी कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले आबंटनीय शेयरों का अंकित मूल्य शेयर जारीकर्ता कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो। ट्रस्ट अथवा भारतीय कंपनी को उल्लिखित शर्तों एवं रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। 3. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय कंपनी अपने कर्मचारियों/निदेशकों अथवा अपनी होल्डिंग कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली समुद्रपारीय सहायक कंपनी/यों के अपने कर्मचारियों/निदेशकों, जो भारत से बाहर के निवासी हैं, को कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ESOP) के अंतर्गत शेयर और/अथवा "स्वेट ईक्विटी शेयर" जारी कर सकती है; बशर्ते यह कि: ए) उक्त योजना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 अथवा केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत जारी विनियमों के अनुसार निरूपित की गई हो। बी) लागू नियमों/विनियमों के अंतर्गत अनिवासी कर्मचारियों/निदेशकों को जारी "कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना" (ESOP) गत शेयर/"स्वेट ईक्वटी शेयर" संबंधित कंपनी के लिए लागू सेक्टोरल कैप के अनुपालन में होने चाहिए। सी) जिस कंपनी में विदेशी निवेश अनुमोदन मार्ग के तहत हुआ है, उसके संबंध में यह अपेक्षित है कि "कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना" (ESOP) के तहत शेयर/"स्वेट ईक्वटी शेयर" जारी करने से पूर्व भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाए। डी) लागू नियमों/विनियमों के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों/निदेशकों जो बांग्लादेश/पाकिस्तान के निवासी हैं, को "कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना" (ESOP) के तहत शेयर/"स्वेट ईक्वटी शेयर" जारी करने से पूर्व भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमोदन अवश्य प्राप्त करना चाहिए। 4. "कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना" (ESOP)/"स्वेट ईक्वटी शेयर" जारीकर्ता कंपनी (इस परिपत्र के अनुबंध में दिए गए कर्मचारी विकल्प योजना फार्म के अनुसार) ऐसे शेयर जारी करने से 30 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को विवरणी प्रस्तुत करेगी जिसके अंतर्गत कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है। 5. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों/ग्राहकों को अवगत कराएं। 6. रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2015 के जीएसआर सं. 484 (ई) के जरिए 11 जून 2015 की अधिसूचना सं. फेमा. 344/2015-आरबी के द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा सांशोधन) विनियमावली, 2015 के द्वारा मूल विनियमावली को संशोधित कर दिया है। 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (बी. पी. कानूनगो) |