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पूंजी बाजार एक्सपोज़र में शामिल न की गई मदें

आरबीआइ/2010-11/208
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 41/13.03.00/2010-11

21 सितंबर 2010
30 भाद्र 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

पूंजी बाजार एक्सपोज़र में शामिल न की गई मदें

कृपया एक्सपोज़र मानदंडों पर 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 14/13.03.00/2010-11 का पैरा 2.3.4 (i) देखें जिसके अनुसार बैंकों के अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश तथा शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों, वित्तीय स्वरूप की महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा जारी परिवर्तनीय बाण्डों में निवेशों को निवल मालियत के 40 प्रतिशत की कुल एक्सपोज़र सीमा तथा निवल मालियत के 20 प्रतिशत की प्रत्यक्ष निवेश एक्सपोज़र सीमा में शामिल नहीं किया गया है ।

2. इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि नैशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) तथा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (यूएसईआइएल) को वित्तीय स्वरूप की महत्वपूर्ण संस्थाओं में शामिल किया जाएगा । तदनुसार, उनके सूचीबद्ध होने तक एनपीसीआइ तथा यूएसईआइएल में बैंकों के निवेशों को भी निवल मालियत के 40 प्रतिशत की कुल पूंजी बाजार एक्सपोज़र सीमा तथा निवल मालियत के 20 प्रतिशत की प्रत्यक्ष निवेश सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा । सूचीबद्ध हो जाने के बाद मूल निवेश (अर्थात् सूचीबद्ध होने के पूर्व) से अतिरिक्त एक्सपोज़र पूंजी बाजार एक्सपोज़र का एक हिस्सा बन जाएगा ।

भवदीय

(पी. आर रवि मोहन)
मुख्य महाप्रबंधक

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