RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79145099

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्‍व – धारा 13(2) में संशोधन

आरबीआई/2013-14/421
बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 80/14.01.001/2013-14

31 दिसंबर 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों का दायित्‍व – धारा 13(2) में संशोधन

कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर 1 जुलाई 2013 का हमारा मास्‍टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 24/14.01.001/2013-14 देखें।

2. धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम 2012 के लागू होने तथा अधिनियम की धारा 13 में "जुर्माना लगाने के लिए निदेशक के अधिकार" का प्रावधान करते हुए संशोधन करने के कारण धारा 13(2) का पाठ अब निम्‍नानुसार होगा:

"किसी भी जांच के दौरान यदि निदेशक यह पाता है कि रिपोर्टिंग संस्‍था या बोर्डमें उसका नामित निदेशक या उसका कोई कर्मचारी इस अध्‍याय के अंतर्गत आने वाले दायित्‍वों का अनुपालन करने में असफल रहता है तब इस अधिनियम के किसी अन्‍य प्रावधान के अंतर्गत संभावित किसी अन्‍य कार्रवाई को प्रभावित किए बिना वह –

  1. लिखित में चेतावनी जारी कर सकता है; या

  2. ऐसी संस्‍था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को विनिर्दिष्‍ट अनुदेशों का पालन करने का निदेश दे सकता है; या

  3. ऐसी संस्‍था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों के संबंध मं निर्धारित अंतराल पर रिपोर्ट भेजने के निदेश दे सकता है या

  4. ऐसी संस्‍था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी पर आदेश जारी करके जुर्माना लगा सकता है जो प्रत्‍येक चूक के लिए 10 हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन उसे बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है।

3. उपर्युक्‍त संशोधन को ध्‍यान में रखते हुए, बैंक, धनशोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपने दायित्‍व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बोर्ड पर "नामित निदेशक" के रूप में एक निदेशक को नामित करें।

भवदीय

(प्रकाश चंद्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?