प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार
आरपीसीडी.केंका.योजना बीसी.सं.60/04.09.09/2002-03 18 जनवरी 2003 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारत में स्थित सभी विदेशी बैंक) प्रिय महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार कृपया हमारे परिपत्र संख्या आरपीसीडी. प्लान. बीसी.38/04.09.09/94-95 दिनांक 22 सितंबर, 1994 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें विदेशी बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ, मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी लक्ष्य/उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए उनके द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में रखी गई जमाराशियों पर देय ब्याज का उपयोग करने की सलाह दी गई थी। 2. घटती ब्याज दरों और विदेशी बैंकों के फंड की लागत को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2003 के अंत में सिडबी के पास विदेशी बैंकों द्वारा रखी जाने वाली ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दर 6.75% प्रति वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 22 सितंबर 1994 के पिछले परिपत्र में निहित अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। 3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय |