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चलनिधि समायोजन सुविधा

भारिबैं/2013-14/142
एफएमडी.एमओएजी.सं.80/01.01.001/2013-14

16 जुलाई 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और
स्‍टैंडअलोन प्राथमिक व्‍यापारी

महोदय

चलनिधि समायोजन सुविधा

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनिमय दर की अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए कल विभिन्‍न उपायों की घोषणा की। इन उपायों के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि एलएएफ के अंतर्गत निधियों का समग्र आबंटन, इस प्रयोजन के लिए गिनी गई 75,000/- करोड़ रुपये की राशि, बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक सीमित रहेगा। अलग-अलग बैंकों को आबंटन समग्र उच्चतम सीमा के अधीन उनकी बिड के अनुपात में किया जाएगा। एलएएफ में यह परिवर्तन 17 जुलाई 2013 से लागू होगा।

2. यह सूचित किया जाता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बोलियों को पूरा करने के लिए पात्र जमानत प्रतिभूतियों की पर्याप्त मात्रा बोली लगाते समय उनके आरसी खाते में उपलब्ध है।

3. वर्तमान में, अतिरिक्त एलएएफ रेपो का आयोजन रिपोर्टिंग शुक्रवार को किया जाता है। संशोधित व्‍यवस्‍था के तहत, 75,000 करोड़ रुपए की उच्‍चतम सीमा सुबह और अतिरिक्त एलएएफ रेपो नीलामी के माध्यम से निधियों के संयुक्त आबंटन के लिए लागू होगी। तदनुसार, यदि सुबह रेपो नीलामी में आबंटित राशि 75,000 करोड़ रुपए है, तो उस दिन शाम को कोई रेपो नीलामी नहीं होगी।

4. वर्तमान एलएएफ योजना की अन्य सभी शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

आपका

(जी. महालिंगम)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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