चलनिधि समायोजन सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
चलनिधि समायोजन सुविधा
भारिबैं/2013-14/152 23 जुलाई 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय चलनिधि समायोजन सुविधा जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनिमय दर की अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए आज अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। इन उपायों के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत किसी बैंक के पास उपलब्ध निधियों की कुल अधिकतम मात्रा बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 0.50 प्रतिशत होगी। एलएएफ में उपर्युक्त परिवर्तन 24 जुलाई 2013 से लागू होंगे। किसी बैंक की सीमा की गणना के प्रयोजन से, एनडीटीएल वही होगा जो रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान सीआरआर को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। तदनुसार, एलएएफ के अंतर्गत 75000/- करोड़ रुपए पर निधियों के समग्र आबंटन की सीमा के संबंध में दिनांक 16 जुलाई 2013 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2013-14/142/एफएमडी. एमओएजी.सं.80/01.01.001/2013-14 के अनुदेश हटा लिए गए हैं। 2. वर्तमान में, अतिरिक्त एलएएफ रिपो का आयोजन रिपोर्टिंग शुक्रवार को किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, अलग-अलग बैंक के लिए अधिकतम सीमा सुबह और अतिरिक्त एलएएफ रिपो में निधियो के संयुक्त आबंटन के लिए लागू होगी। 3. वर्तमान एलएएफ योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें। आपका (जी. महालिंगम)
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