ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
भारिबैं/2022-23/29 19 अप्रैल 2022 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया / महोदय, ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचा पर 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र के पैरा 3.2.2 (सी) और पैरा 3.2.3 (बी) और (सी) के अनुसार विभिन्न स्तरों के संबंध में ऋणों पर कुछ विनियामकीय प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की गई थी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं। 2. ये दिशानिर्देश 01 अक्तूबर 2022 से प्रभावी होंगे। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) 1. परिभाषाएँ इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए:
ए. एनबीएफसी - मिडिल लेयर (एमएल) और एनबीएफसी - अपर लेयर (यूएल) पर लागू दिशानिर्देश - ऋण और अग्रिम पर विनियामकीय प्रतिबंध 2. निदेशकों को ऋण और अग्रिम - जब तक निदेशक मंडल/निदेशक समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब तक एनबीएफसी को कुल पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण और अग्रिम निम्नलिखित को नहीं देना चाहिए-
बशर्ते कि एक निदेशक या उसके रिश्तेदारों को एक कंपनी में रुचि रखने वाला माना जाएगा, सहायक या होल्डिंग कंपनी होने के नाते, यदि वह एक प्रमुख शेयरधारक है या संबंधित होल्डिंग या सहायक कंपनी के नियंत्रण में है। बशर्ते कि निदेशक जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित या किसी प्रस्ताव में रुचि रखते हैं, ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होने पर बोर्ड को अपने हित की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए। उसे बैठक से खुद को तब तक अलग कर लेना चाहिए जब तक कि अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो और निदेशक को उपस्थित होने के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करना चाहिए। इन उधारकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के प्रस्तावों को एनबीएफसी में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकरण में निहित शक्तियों के तहत स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन मामले को बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए। 3. एनबीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों को ऋण और अग्रिम- एनबीएफसी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय निम्नलिखित का पालन करेंगे:
4. रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण और अग्रिम - रियल एस्टेट से जुड़े ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए सरकार/स्थानीय सरकार/अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, जहां कहीं आवश्यक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया बाधित न हो, जबकि प्रस्ताव सामान्य रूप से स्वीकृत किए जा सकते हैं, संवितरण केवल तभी किया जाएगा जब उधारकर्ता ने सरकार / अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली हो। 5. उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में उल्लिखित ऋण प्रदान करने के संबंध में –
6. ऋण और अग्रिम देने से संबंधित पैरा 2, 3 और 5 में उल्लिखित उक्त मानदंड समान रूप से संविदा प्रदान करने पर लागू होंगे। व्याख्या: शब्द 'ऋण और अग्रिम' में निम्नलिखित ऋण या अग्रिम शामिल नहीं होंगे - ए) सरकारी प्रतिभूतियां बी) जीवन बीमा पॉलिसियां सी) सावधि जमा डी) स्टॉक और शेयर ई) एनबीएफसी के किसी कर्मचारी को आम तौर पर कर्मचारियों पर लागू किसी भी योजना के तहत दिए गए आवास ऋण, कार अग्रिम आदि। बशर्ते कि एनबीएफसी के हित/ग्रहणाधिकार को उचित रूप से कानूनी प्रवर्तनीयता के साथ चिह्नित किया गया हो। बी. एनबीएफसी पर लागू दिशानिर्देश - बेस लेयर (बीएल) - निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण 7. एनबीएफसी के पास निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों और उन संस्थाओं को जहां निदेशकों या उनके रिश्तेदारों की बड़ी हिस्सेदारी है, को ऋण देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में एक सीमा शामिल होगी जिसके आगे उपर्युक्त व्यक्तियों को ऋण की सूचना बोर्ड को दी जाएगी। इसके अलावा, एनबीएफसी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में परिशिष्ट में दिए गए टेम्पलेट के अनुसार ऐसे स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों की कुल राशि का खुलासा करेंगे। निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण
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