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ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

भारिबैं/2022-23/29
विवि.सीआरई.आरईसी.सं.25/03.10.001/2022-23

19 अप्रैल 2022

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

महोदया / महोदय,

ऋण और अग्रिम - विनियामकीय प्रतिबंध - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढांचा पर 22 अक्तूबर 2021 को जारी परिपत्र के पैरा 3.2.2 (सी) और पैरा 3.2.3 (बी) और (सी) के अनुसार विभिन्न स्तरों के संबंध में ऋणों पर कुछ विनियामकीय प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की गई थी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं।

2. ये दिशानिर्देश 01 अक्तूबर 2022 से प्रभावी होंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

1. परिभाषाएँ

इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए:

  1. शब्द "नियंत्रण" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (27) के तहत दिया गया है।

  2. "रिश्तेदार" शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) के तहत दिया गया है।

  3. "प्रमुख शेयरधारक" शब्द का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी का 10% या अधिक या प्रदत्त शेयरों में पांच करोड़ रुपए, जो भी कम हो, धारण करना होगा।

  4. "वरिष्ठ अधिकारी" शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत "वरिष्ठ प्रबंधन" का है।

ए. एनबीएफसी - मिडिल लेयर (एमएल) और एनबीएफसी - अपर लेयर (यूएल) पर लागू दिशानिर्देश - ऋण और अग्रिम पर विनियामकीय प्रतिबंध

2. निदेशकों को ऋण और अग्रिम - जब तक निदेशक मंडल/निदेशक समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तब तक एनबीएफसी को कुल पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण और अग्रिम निम्नलिखित को नहीं देना चाहिए-

  1. उनके निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित) या निदेशकों के रिश्तेदार।

  2. कोई भी फर्म जिसमें उनका कोई निदेशक या उनके रिश्तेदार भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं।

  3. कोई भी कंपनी जिसमें उनका कोई निदेशक, या उनके रिश्तेदार एक प्रमुख शेयरधारक, निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं।

बशर्ते कि एक निदेशक या उसके रिश्तेदारों को एक कंपनी में रुचि रखने वाला माना जाएगा, सहायक या होल्डिंग कंपनी होने के नाते, यदि वह एक प्रमुख शेयरधारक है या संबंधित होल्डिंग या सहायक कंपनी के नियंत्रण में है।

बशर्ते कि निदेशक जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित या किसी प्रस्ताव में रुचि रखते हैं, ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होने पर बोर्ड को अपने हित की प्रकृति का खुलासा करना चाहिए। उसे बैठक से खुद को तब तक अलग कर लेना चाहिए जब तक कि अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो और निदेशक को उपस्थित होने के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करना चाहिए।

इन उधारकर्ताओं को पांच करोड़ रुपये से कम की ऋण सुविधाओं के प्रस्तावों को एनबीएफसी में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकरण में निहित शक्तियों के तहत स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन मामले को बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।

3. एनबीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों को ऋण और अग्रिम- एनबीएफसी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय निम्नलिखित का पालन करेंगे:

  1. एनबीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वीकृत ऋण और अग्रिम की सूचना बोर्ड को दी जाएगी।

  2. कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या कोई समिति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है, किसी क्रेडिट सुविधा की मंजूरी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस वरिष्ठ अधिकारी के किसी रिश्तेदार को कोई क्रेडिट सुविधा मंजूर नहीं करेगा। ऐसी सुविधा शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत अगले उच्च स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

4. रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण और अग्रिम - रियल एस्टेट से जुड़े ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए सरकार/स्थानीय सरकार/अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है, जहां कहीं आवश्यक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया बाधित न हो, जबकि प्रस्ताव सामान्य रूप से स्वीकृत किए जा सकते हैं, संवितरण केवल तभी किया जाएगा जब उधारकर्ता ने सरकार / अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली हो।

5. उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में उल्लिखित ऋण प्रदान करने के संबंध में –

  1. एनबीएफसी को उधारकर्ता से एक घोषणापत्र प्राप्त करना होगा जिसमें कुल पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण और अग्रिम के लिए अपने निदेशकों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उधारकर्ता के संबंध का विवरण दिया गया हो। एनबीएफसी को ऋण वापस लेना होगा यदि यह उनकी जानकारी में आता है कि उधारकर्ता ने गलत घोषणा की है।

  2. इन दिशानिर्देशों को विधिवत सभी निदेशकों के ध्यान में लाया जाएगा और एनबीएफसी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

  3. एनबीएफसी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में ऐसे स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों की कुल राशि परिशिष्ट में दिए गए टेम्पलेट के अनुसार प्रकट करेगी।

6. ऋण और अग्रिम देने से संबंधित पैरा 2, 3 और 5 में उल्लिखित उक्त मानदंड समान रूप से संविदा प्रदान करने पर लागू होंगे।

व्याख्या: शब्द 'ऋण और अग्रिम' में निम्नलिखित ऋण या अग्रिम शामिल नहीं होंगे -

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) जीवन बीमा पॉलिसियां

सी) सावधि जमा

डी) स्टॉक और शेयर

ई) एनबीएफसी के किसी कर्मचारी को आम तौर पर कर्मचारियों पर लागू किसी भी योजना के तहत दिए गए आवास ऋण, कार अग्रिम आदि।

बशर्ते कि एनबीएफसी के हित/ग्रहणाधिकार को उचित रूप से कानूनी प्रवर्तनीयता के साथ चिह्नित किया गया हो।

बी. एनबीएफसी पर लागू दिशानिर्देश - बेस लेयर (बीएल) - निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण

7. एनबीएफसी के पास निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों और उन संस्थाओं को जहां निदेशकों या उनके रिश्तेदारों की बड़ी हिस्सेदारी है, को ऋण देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में एक सीमा शामिल होगी जिसके आगे उपर्युक्त व्यक्तियों को ऋण की सूचना बोर्ड को दी जाएगी। इसके अलावा, एनबीएफसी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में परिशिष्ट में दिए गए टेम्पलेट के अनुसार ऐसे स्वीकृत ऋणों और अग्रिमों की कुल राशि का खुलासा करेंगे।


परिशिष्ट

निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण

( करोड)
  चालू वर्ष विगत वर्ष
निदेशक और उनके रिश्तेदार    
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएं    
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार    

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