इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त बांड जारी करना- "जनता की जमाराशि" की परिभाषा से छूट
भारिबैं/2010-11/242 22 अक्तूबर 2010 सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियाँ महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत स्मरणीय है कि भारत सरकार ने 9 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. 48/2010/एफ नं. 149/84/2010-एसओ(टीपीएल) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों अर्थात भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त कंपनियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी बांडों जैसे कतिपय बांडों को दीर्घावधि बांडों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। 2. तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के अंतर्गत, समय-समय पर, जारी अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों से उगाही गई/प्राप्त राशि को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैराग्राफ 2(1)(xii) के अर्थों में "जनता की जमाराशि" नहीं माना जाएगा। 3. इस संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करने वाली 22 अक्तूबर 2010 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) 216/मुमप्र (यूएस)-2010 की प्रतिलिपि संलग्न है। भवदीय (उमा सुब्रमणियम) |