मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली
भारिबैं/2015-16/58 1 जुलाई 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली कृपया 1 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 6/21.06.201/2014-15 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता पर 30 जून 2014 तक बैंकों को जारी किये गये विवेकपूर्ण दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं। 2. जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 01 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप से बासल III पूंजी विनियमावली लागू की जा रही है। इस मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त मामलों पर 30 जून 2015 तक जारी किये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है। 3. तथापि, 31 मार्च 2017 तक बासल III संक्रमण अवधि के दौरान विनियामक समायोजन/कटौतियों के लिए 'पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश' के संबंध में 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 4/21.06.201/2015-16 में निहित बासल II दिशानिर्देशों का संदर्भ लें। भवदीय, (सुदर्शन सेन) संलग्नक : यथोक्त |